चित्तौड़गढ़

SIR Update : मतदाता सूची में दो जगह लिखवाया नाम तो जाना पड़ेगा जेल, निर्वाचन अधिकारी ने चेताया

SIR Update : चित्तौड़गढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता का नाम दो स्थानों पर दर्ज होना कानूनन दंडनीय अपराध है, इसके लिए एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

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चित्तौड़गढ़. विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में मतदाता से बातचीत कर जानकारी लेता बीएलओ। फाइल फोटो

SIR Update : चित्तौड़गढ़ जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में अब तक करीब 75 प्रतिशत मतदाताओं के गणना पत्र ऑनलाइन अपलोड किए जा चुके हैं, जबकि शेष 25 प्रतिशत गणना पत्रों को अपलोड करने के लिए 10 दिनों का समय शेष हैं। दोहरी प्रविष्टि करवाने वालों के लिए एक वर्ष की सजा का प्रावधान है।

जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि अपना गणना पत्र अंतिम तिथि 4 दिसबर का इंतजार किए बिना बीएलओ को उपलब्ध करवाएं। एसआइआर - 2026 कार्यक्रम की प्रगति को लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारी लगातार फील्ड में रहकर निरीक्षण कर रहे हैं।

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जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के कम प्रगति वाले 25-25 बूथों का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को गणना पत्र ऑनलाइन अपलोड कार्य में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

शत-प्रतिशत कार्य करने वाले बीएलओ की संख्या में बढ़ोतरी

जिले में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले बीएलओ की संख्या बढ़कर 39 हो गई है, इसमें निबाहेड़ा के 14, चित्तौड़गढ़ के 11, कपासन के 8, बेगूं के 5 और बड़ीसादड़ी के एक बीएलओ शामिल हैं। वहीं 90 प्रतिशत से अधिक कार्य करने वाले 179 बीएलओ में निबाहेड़ा के 68, बेगूं के 35, चित्तौडगढ़ के 32, बड़ीसादड़ी के 23 और कपासन के 21 बीएलओ सम्मिलित हैं।

जहां मतदान करें वहीं का भरें गणना पत्र

जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता का नाम दो स्थानों पर दर्ज होना कानूनन दंडनीय अपराध है, इसके लिए एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। आयोग की ओर से विकसित डिजिटल सिस्टम की वजह से दोहरी प्रविष्टि तुरंत पकड़ में आ जाती है। उन्होंने कहा कि मतदाता जहां वोट देना चाहते हैं, वहीं से गणना पत्र भरे।

यदि कोई मतदाता अपने पुश्तैनी गांव में वोट देना चाहता है तो वहीं का गणना पत्र भरे। यदि शहर में पंजीकृत होकर मतदान करना चाहता है तो शहर में ही गणना पत्र भरना सुनिश्चित करें।

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Updated on:
29 Nov 2025 01:45 pm
Published on:
25 Nov 2025 03:08 pm
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