क्राइम

तिहाड़ जेल भेजे गए आप विधायक सोमदत्त, मारपीट मामले में कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की सजा

AAP के विधायक सोमदत्त को गुरुवार को तिहाड़ जेल भेज दिया गया राउज एवन्यू कोर्ट ने उनको 6 महीने की सजा सुनाई सोमदत्त को कोर्ट ने साल 2015 के मारपीट के एक मामले दोषी करार दिया

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Sep 13, 2019
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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमदत्त को गुरुवार को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। राउज एवन्यू कोर्ट ने उनको 6 महीने की सजा सुनाई है।

विधायक सोमदत्त को कोर्ट ने साल 2015 के मारपीट के एक मामले दोषी करार दिया है।

आपको बता दें कि कोर्ट ने यह फैसला मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दी गई सजा के खिलाफ लगाई गई अर्जी को खारिज करते हुए सुनाया है। घटना के समय सोमदत्त विधायक नहीं थे।

सोमदत्त को जिस मामले में जेल भेजा गया है, वह जनवरी 2015 का है। आरोप था कि उन्होंने गुलाबी बाग में रहने वाले संजीव राणा की बेसवॉल के बैट से बुरी तरह पिटाई की थी।

पीड़ित ने अदालत में गवाह और सबूत पेश किए, जिन्हें आरोपी ने मनगढ़ंत साबित करने की कोशिश की। मगर अदालत ने आरोपी पक्ष के तर्को को नहीं माना।

अदालत में चले मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रंजिश से जुड़ा हुआ बताने की कोशिश ही करता रहा।

गौरतलब है कि पिछले माह दिल्ली की एक अदालत ने आप विधायक सोमदत्त को एक व्यक्ति पर हमला करने के लिए 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई थी।

सोमदत्त ने 2015 के विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान व्यक्ति पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में छोड़ दिया था।

यह सजा उनको अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समय विशाल ने विधायक को सजा सुनाई। सोमदत्त सदर बाजार निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं।

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Updated on:
13 Sept 2019 09:52 am
Published on:
13 Sept 2019 09:45 am
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