क्राइम

राजीव गांधी हत्याकांडः जेल से बाहर आई नलिनी, बेटी की शादी के लिए मिली 30 दिन की पैरोल

Rajiv Gandhi Assassination Case में दोषी नलिनी श्रीहरन आई जेल से बाहर Madras High Court ने नलिनी को 30 दिन की पैरोल दी

3 min read

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मर्डर केस ( Rajiv Gandhi Assassination case ) में दोषी नलिनी श्रीहरन ( Nalini Sriharan ) गुरुवार को जेल से बाहर आ गई। बेटी की शादी की तैयारी के लिए मद्रास हाई कोर्ट ( Madras High Court ) ने नलिनी को 30 दिन की पैरोल दी है। आपको बता दें कि नलिनी श्रीहरण ने कोर्ट से अपनी बेटी की शादी के लिए 6 महीने की पैरोल मांगी थी।

मद्रास हाईकोर्ट ने नलिनी की अर्जी को स्वीकार करते हुए उसको 30 दिन की पैरोल दे दी। दरअसल, नलिनी श्रीहरन ( Nalini Sriharan ) की बेटी लंदन में रहती है।

इससे पहले 18 जुलाई को मद्रास हाई कोर्ट ( Madras High Court ) ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या ( Rajiv Gandhi Assassination Case ) के मामले में सात दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन की याचिका खारिज कर दी थी।

नलिनी ( Nalini Sriharan ) ने अपनी याचिका में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को दोषियों को रिहा करने का निर्देश देने की मांग की थी। श्रीहरन ने तमिलनाडु सरकार के 2018 के फैसले के आधार पर सभी दोषियों को रिहा करने की मांग की थी।

हाईकोर्ट ( Madras High Court ) ने श्रीहरन ( Nalini Sriharan ) की याचिका ( Rajiv Gandhi Assassination Case ) यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह राज्यपाल को कार्रवाई करने का निर्देश नहीं दे सकता।

पुरोहित के कार्यालय ने एक बयान में कहा था कि गांधी की हत्या के दोषियों की रिहाई पर निर्णय एक उचित तरीके से लिया जाएगा।

दोषियों में ए.जी. पेरारिवलन, वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन, टी. सुतेंद्रराजराजा उर्फ संतन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन और श्रीहरन की पत्नी नलिनी श्रीहरन हैं। इनमें भारतीय और श्रीलंकाई दोनों हैं।

सभी सात लोग 1991 से जेल में हैं, जब एलटीटीई की महिला आत्मघाती हमलावर ने चेन्नई में एक चुनावी जनसभा में राजीव गांधी की हत्या ( Rajiv Gandhi Assassination Case ) कर दी थी।

राजीव गांधी की हत्या के लिए लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम ( LTTE ) पर आरोप लगा था। श्रीलंकाई सेना ने तमिल टाइगरों को 2009 में खत्म कर दिया था।

मद्रास हाई कोर्ट ( Madras High Court ) ने ( Rajiv Gandhi Assassination Case ) 5 जुलाई 2019 को नलिनी ( Nalini Sriharan ) को एक महीने की पैरोल दी जिससे वह अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर सके।

ये भी पढ़ें

राज्यपाल ले रहे विधिक सलाह : सरकार – सात सजायाफ्ताओं की रिहाई का मामला
Updated on:
25 Jul 2019 04:13 pm
Published on:
25 Jul 2019 11:21 am
Also Read
View All