Crime News: महिला की शादी साल 2012 में हुई थी, उसके दो बच्चे हैं।
Crime News: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए विवाहित महिला को दोस्त के साथ रहने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने उसके पति की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी। याचिका में महिला के पति ने गुजारिश की थी कि उसकी पत्नी को उसके साथ भेजा जाए।
पति ने कहा- पत्नी को आने नहीं दे रहा उसका दोस्त
याचिकाकर्ता और महिला की शादी 2012 में हुई थी और दोनों के 2 बच्चे हैं। दोनों के रिश्ते में बाद में कड़वाहट आई और अगस्त 2022 में पत्नी अपने माता-पिता के पास चली गई और फिर ससुराल वापस नहीं लौटी। पति ने याचिका में कहा कि उसकी पत्नी को उसके दोस्त ने अवैध रूप से अपने घर में रोक रखा है।
कोर्ट ने नोटिस भेजकर याचिकाकर्ता की पत्नी को बुलाया। महिला ने कोर्ट से कहा कि पति उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। इसलिए वह अब उसकी साथ नहीं रहना चाहती, वह अपनी मर्जी से दोस्त के साथ रह रही है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।