दमोह

बिना किसी आदेश के बढ़ा दिए 25 फीसदी रेट

मनमाने तरीके से बेची जा रही शराब

2 min read
Mar 08, 2020
25 percent rate increased without any order

दमोह. शासन को सबसे अधिक राजस्व जुटाने वाली शराब दुकानों में मनमानी चल रही है। जिले की अधिकांश दुकानों में तमाम टेक्स सहित २५ फीसदी रेट बढ़ाकर आगामी वर्ष के लिए ठेके कर दिए गए हैं। जिससे शराब के दामों पर भी कई दुकानदारों ने १ अप्रैल के पहले ही बिक्री होने वाली शराब में २५ फीसदी दाम बढ़ाकर बेचा जाने लगा है। हांलांकि कुछ शराब दुकानों पर २५ प्रतिशत की छूट देने के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। जिससे शराब बढ़े हुए दामों पर बिक्री की जा रही है।
पत्रिका टीम ने शराब की कुछ शराब दुकानों में जाकर जायजा लिया तो शराब दुकानों में नए दामों की लिस्ट भी चश्पा मिली। जिसमें पूर्व के तथा वर्तमान के दामों में २५ फीसदी का अंतर दर्शाया गया था। इसमें देशी से लेकर विदेशी शराब भी महंगे दामों पर बेची जा रही थी। कुछ लोग २५ फीसदी दाम बढ़ाकर २५ फीसदी की छूट देकर बिक्री कर रहे थे।

शराब खरीदने पहुंचे एक ग्राहक ने बताया कि पहले से उसे २५ फीसदी अधिक दाम देकर शराब खरीदना पड़ी है। जबकि उसमें २५ फीसदी की छूट भी दर्शायी गई है। शराब दुकानों पर निर्धारित रेट से अधिक दाम लिए जाने के बाद भी आबकारी विभाग इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है। प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी को कई बार फोन लगाने के बाद भी उन्होंने फोन नहीं उठाए जिससे मनमानी की शिकायत भी नहीं हो सकी।

इसलिए भी हो रही मनमानी-
लोगों का कहना है कि अधिकांश दुकानों के ठेकेदारों को २५ फीसदी दाम बढ़ाकर पुन: ठेका दे दिए गए हैं। इसलिए अब उन्हें माल उठाने व माल लेप्स होने की परवाह भी नहीं है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगले वर्ष भी उन्हें ही ठेका चलाना है। इसलिए भी वह अपने तरीके से शराब की बिक्री कर रहे हैं। लेकिन आबकारी विभाग को चाहिए कि अगर एक अप्रैल के पहले दामों को मनमाने तरीके से बढ़ाकर बेचा जा रहा है। तो उन्हें इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

निर्धारित दर से अधिक कोई नहीं बेच सकता -
आबकारी विभाग द्वारा प्रत्येक ब्रांड के अलग-अलग दाम निर्धारित हैं। यदि उसमें प्रिंट से अधिक दाम लिए जा रहे हैं तो यह गलत है। किसी भी ठेकेदार की मनमानी नहीं चलेगी, निरीक्षण करके कार्रवाई की जाएगी।
जितेंद्र गुर्जर - प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी

Published on:
08 Mar 2020 09:26 pm
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