धमतरी

CG Fraud News: 1 करोड़ की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, शातिर ने इस तरह निवेशकों को लगाया चूना

Fraud News: धमतरी जिले में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिहल पुलिस फरार दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।
2 min read
• •
Updated: 11 Nov 2024, 2:52 PM IST
CG Fraud News

CG Fraud News: रोबोट ट्रेडर्स एफएक्स लिमिटेड नामक कंपनी में लाभ दिलाने के नाम पर 8 लाख 67 हजार 680 रूपए से अधिक की राशि की धोखाधड़ी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने देवकृष्ण साहू को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया कि प्रार्थी उमेश कुमार पटेल ने 8 नवंबर 2024 को कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 28 अप्रैल 2022 से 22 व 23 जुलाई के बीच भिलाई निवासी ज्ञानप्रकाश साहू एवं देवकृष्ण साहू ने उनसे संपर्क किया। इस दौरान रोबोट ट्रेडर्स एफएक्स लिमिटेड नामक कंपनी में इंवेस्ट करने पर 1 से 10 प्रतिशत का मासिक लाभ दिलाने का झांसा दिया। जिसके बाद आईडी खुलवाकर ज्ञान प्रकाश साहू ने अपने खाते में 1,53,680 रू एवं देवकृष्ण साहू के खाते में 30,000 रू जमा कराया। शेष राशि को मिलाकर कुल 8,67,680 रूपए कंपनी में जमा करना बताया। इन दोनों ने रोबोट ट्रेडर्स एफएक्स लिमिटेड कंपनी में निवेश पर 1 से 10 प्रतिशत का मासिक लाभ देने का वादा किया।

CG Fraud News: ऐसे लगाया चुना

22 जुलाई 2023 को, दोनों आरोपियों ने दावा किया कि कंपनी को भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण सॉफ्टवेयर बंद हो गया है। इसके बाद उन्होंने एआईएफएक्स क्रिप्टोकरेंसी कंपनी से जुड़े मेटा मास्क वॉलेट में 23,711 क्वाइन ट्रांसफर कर दिए। इस तरह उन्होंने उमेश के साथ-साथ अन्य कई निवेशकों को भी ठगा। आरोपियों ने लोगों को ज्यादा मुनाफे और ब्रोकरेज का लालच देकर नगद और ऑनलाइन माध्यम से पैसे जमा कराए।

धोखाधड़ी की जानकारी होने पर उमेश कुमार पटेल ने कोतवाली थाना में दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस ने रामनगर मुक्तिधाम सुपेला-भिलाई निवासी देवकृष्ण साहू (30) पिता नारद दास साहू के खिलाफ 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। जांच के दौरान धोखाधड़ी का शिकार हुए लीलाराम साहू, पीलाराम चंद्राकर, रेवाराम निषाद, पवन चंद्राकर, खेमलाल साहू से बयान लिया।

उन्हाेंने बताया कि सभी से 1 करोड़ 17 लाख 5 हजार 365 रूपए से अधिक राशि को कंपनी में 1 से 10 प्रतिशत का मासिक लाभ मिलने एवं ब्रोकरेज को 4 प्रतिशत तथा एक इंवेस्टर जोड़ने पर जोड़ने वाले इंवेस्टर के ब्रोकरेज का 2 प्रतिशत का लाभ मिलने का प्रलोभन देकर नगद रकम एवं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से जमा कराया। इस तरह दोनों आरोपियों ने धोखाधड़ी को अंजाम दिया। जांच के बाद पुलिस ने प्रकरण में धारा 34 जोड़ा है।

Updated on:
11 Nov 2024, 2:52 PM IST
Published on: