धमतरी

Property Tax: 30 दिन में टैक्स जमा करें, वरना मकान पर हो सकती है कुर्की, धमतरी निगम ने 70 लोगों को थमाया नोटिस

Dhamtari Property Tax: नगर निगम ने संपत्तिकर के 70 बड़े बकायादारों को अंतिम नोटिस जारी किया है। 30 दिन में टैक्स जमा नहीं करने पर मकान कुर्क करने की कार्रवाई हो सकती है।
2 min read
• •
Updated: 24 Oct 2026, 2:45 PM IST
Property Tax
प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने वालो को नोटिस जारी (Photo Patrika)

Dhamtari Property Tax: नगर निगम के खजाने पर बकाया राजस्व का बोझ बढ़ता जा रहा है, वहीं भुगतान में लगातार देरी करने वालों पर अब कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। राजस्व वसूली की समीक्षा के बाद निगम ने सख्ती बढ़ाते हुए संपत्तिकर के 70 बड़े बकायादारों को निगम अधिनियम की धारा 174 के तहत अंतिम नोटिस जारी किया है। इन्हें बकाया जमा करने के लिए 30 दिन का आखिरी मौका दिया गया है। इसके बाद भी भुगतान नहीं हुआ तो मकान कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। निगम को नागरिकों से कुल 12 करोड़ 58 लाख 90 हजार रुपये की वसूली करनी है।

349 बकायादारों की सूची तैयार

इसमें अकेले संपत्तिकर के 4 करोड़ 23 लाख 81 हजार रुपये शामिल हैं। लक्ष्य के मुकाबले वसूली की स्थिति को देखते हुए उपायुक्त ने राजस्व अमले को शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लंबे समय से कर जमा नहीं करने वाले बड़े बकायादार अब निगम की कार्रवाई के दायरे में हैं। उपायुक्त पीसी सार्वा ने बताया कि निगम ने 349 बकायादारों की सूची तैयार कर सभी को निगम अधिनियम की धारा 173 के तहत नोटिस जारी किए हैं।

शहर में करीब 550 दुकानें संचालित

वहीं, विभिन्न योजनाओं के तहत शहर में करीब 550 दुकानें संचालित हैं। इनमें पिछले तीन साल से टैक्स जमा नहीं करने वाले 27 दुकानदारों को नोटिस दिया गया है। कार्रवाई के तहत सात दुकानों को सील किया जा चुका है। नोटिस मिलने और दुकान सील होने की आशंका के बाद कुछ दुकानदारों ने बकाया राशि जमा भी कर दी है। बताया कि तीन दिन में करीब 32 लाख रूपए वसूली हुई है।

जलकर नहीं चुकाया तो कटेगा नल कनेक्शन

संपत्तिकर के साथ जलकर वसूली को लेकर भी निगम ने शिकंजा कस दिया है। लंबे समय से जलकर नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं के नल कनेक्शन चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है। अब तक सात से अधिक कनेक्शन काटे जा चुके हैं। शेष बकायादारों को दोबारा सूचना देकर भुगतान करने की समझाइश दे रहे।

Updated on:
24 Oct 2026, 2:45 PM IST
Published on: