धमतरी

छत्तीसगढ़ में ई-हियरिंग की शुरुआत! अब link क्लिक कर सुनवाई में हो सकेंगे शामिल…

E-Hearing in CG: धमतरी जिले में जिला उपभोक्ता आयोग धमतरी में ई-हियरिंग की सुविधा का विधिवत शुभारंभ मंगलवार को न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा वर्चुअल काटकर किया गया।

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Jul 23, 2025
छत्तीसगढ़ में ई-हियरिंग की शुरुआत(photo-patrika)

E-Hearing in CG: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में जिला उपभोक्ता आयोग धमतरी में ई-हियरिंग की सुविधा का विधिवत शुभारंभ मंगलवार को न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा वर्चुअल काटकर किया गया। यह अवसर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक गौरवपूर्ण रहा, क्योंकि छत्तीसगढ राज्य जिला उपभोक्ता आयोग के स्तर पर ई-हियरिंग प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

कार्यक्रम का उद्घाटन रायपुर स्थित राज्य उपभोक्ता आयोग से ऑनलाइन किया गया। धमतरी जिला उपभोक्ता आयोग अब देशभर के उपभोक्ताओं एवं अधिवक्ताओं से तकनीकी माध्यमों से सीधे जुड़ सकेगा। उपभोक्ताओं को त्वरित और सुलभ न्याय सुविधा मिलेगी। समय एवं संसाधनों की बचत भी होगी।

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E-Hearing in CG: न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने वर्चुअल रूप से किया उद्घाटन

न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने कहा कि यह सुविधा राज्य में न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाएगा। कार्यक्रम के दौरान राजकुमारी पटेल विरुद्ध आईडीएफसी फर्स्ट बैंक,ओम नवकार ट्रेडर्स विरुद्ध ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्रालि एवं अन्य प्रकरण में ई-हियरिंग के माध्यम से सुनवाई की गई।

इस अवसर पर राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार श्रीनिवास तिवारी, डिप्टी रजिस्ट्रार मोना चौहान, सदस्य प्रमोद वर्मा, एकाउंट अधिकारी मधुलिका यादव, रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष डाकेश्वर शर्मा, सदस्य नीरूपमा प्रधान, अनिल अग्निहोत्री सहित धमतरी जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गोपाल रंजन पाणिग्राही, सदस्य रूपा शर्मा, अरविंद परिहार, अधिवक्ता आदि उपस्थित रहे।

न्याय व्यवस्था को बनाएगी सुलभ: गोपाल रंजन

इस अवसर पर गोपाल रंजन पाणिग्राही, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग धमतरी द्वारा ई-हियरिंग की प्रक्रिया संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि यह सुविधा न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक सुलभ और समयबद्ध बनाएगी। उपभोक्ताओं को दूरस्थ क्षेत्रों से भी न्याय प्राप्ति में सुविधा होगी।

ई-हियरिंग के माध्यम से कोई भी पक्षकार अथवा अधिवक्ता, निर्धारित प्रारूप में तीन दिवस पूर्व आवेदन कर आयोग द्वारा प्रदत्त लिंक के माध्यम से अपने मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुनवाई में सहभागी हो सकते हैं।

Updated on:
23 Jul 2025 01:14 pm
Published on:
23 Jul 2025 01:13 pm
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