धमतरी

HSRP लगाने में सुस्ती! 1.89 लाख वाहनों में से सिर्फ 17% ने लगवाया, बाकी पर होगी कार्रवाई…

HSRP Number Plate: धमतरी जिले में केन्द्र सरकार ने 2019 के पहले वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया है।

2 min read
Oct 27, 2025
HSRP लगाने में सुस्ती! 1.89 लाख वाहनों में से सिर्फ 17% ने लगवाया, बाकी पर होगी कार्रवाई...(photo-patrika)

HSRP Number Plate: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में केन्द्र सरकार ने 2019 के पहले वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया है। इसके बाद भी पुराने वाहन चालक नया रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। धमतरी जिले में कुल 2.34 लाख वाहन पंजीकृत है। इनमें से 1 लाख 81 हजार 784 वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना है। शासन के निर्देश अनुसार 15 अप्रैल 2025 तक इन वाहन चालकों को हर हाल में नया नंबर प्लेट लगवाना था।

HSRP Number Plate: … तो वूसला जाएगा जुर्माना

सर्वर प्राब्लम समेत अन्य कारणों के चलते शासन ने इसकी तिथि बढ़ा दी। इसके बाद भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन चालक दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार 1.89 लाख वाहनों में से 41592 वाहन चालकों ने ही र्हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने के लिए संबंधी एजेंसी को आर्डर दिया है। इनमें से 31492 वाहनों में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया है। यह कुल लक्ष्य का 17.32 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर के लिए दो कंपनियों को अधिकृत किया हैै।

इनमें एमएस रीयल मैनोज इंडिया लिमिटेड और रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड शामिल हैं। वर्तमान में रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड का एक ऑपरेटर की ड्यूटी कलेक्ट्रेट परिसर में लगाई गई है। यहां ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जा रहा है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने के लिए शुरूवाती दिनों में प्रतिदिन 25 से 30 आवेदन मिल रहे थे। अब 10 से 12 लोग ही नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर रहे हैं। अभी भी 150,292 वाहन चालक हाई सिक्योरिटी नंबर लगाने के लिए शेष हैं।

इतना लग रहा पंजीयन शुल्क

इधर आरटीओ अधिकारी अब्दुल मुजाहिद ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर 500 रूपए से लेकर 10,000 रूपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। जल्द ही सूची तैयार कर ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर के लिए दो कंपनियों को अधिकृत किया हैै।

इनमें एमएस रीयल मैनोज इंडिया लिमिटेड और रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड शामिल हैं।मोटर साइकिल, स्कूटर समेत अन्य वाहन के लिए जीएसटी सहित 365,80 रूपए, 3 पहिया वाहन के लिए 427,16 रूपए, लाइट मोटर व्हीकल के लिए 656,08 रूपए, पैसेंजर कार के लिए 705,64 रूपए का शुल्क निर्धारित किया गया है।

Updated on:
27 Oct 2025 02:05 pm
Published on:
27 Oct 2025 02:04 pm
Also Read
View All

अगली खबर