धार

बड़ा फैसला: अब धर्मांतरण कराया तो छिन जाएंगे सारे अधिकार!

MP News: अब धर्मांतरण फैलाने वालों पर कड़ा प्रतिबंध लगेगा। ऐसे लोगों को गांव की जमीन, जल-जंगल के अधिकारों और सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

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Sep 14, 2025
religious conversion ban dhar gram sabha strict action (फोटो- सोशल मीडिया)

religious conversion ban: धार जिले अंतर्गत कुक्षी क्षेत्र की ग्राम पंचायत तलावाड़ी में ग्राम सभा पेसा एक्ट के अंतर्गत आयोजित की गई। इसमें क्षेत्र में आने वाली विभिन्न प्रकार के समस्याओं को लेकर ग्राम के पटेल गांव के बड़े बुजुर्ग व शांति निवारण समिति पेसा एक्ट के अध्यक्ष व समस्त ग्रामजनों की उपस्थिति में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

इसके अंतर्गत गांव की संस्कृति परंपरा और धर्म, देवी-देवता, रीति रिवाज के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए धर्मांतरण की प्रक्रिया को रोकने एवं जल जंगल जमीन व शोषण रोकने के अधिकार, विवाद निवारण, जमीन सुरक्षा, पंचायत के नियंत्रण के अधिकार इस तरह के विषय पर जानकारी प्रदान की गई। (MP News)

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पेसा एक्ट में ग्राम सभा ने बड़ा फैसला

जनजाति समाज में 'हम हिंदू नहीं है' तरह की धारणा को बढ़ाने वाले तत्वों को रोकने के लिए पेसा एक्ट में ग्राम सभा ने सामूहिक निर्णय लिया कि इस तरह की गतिविधि संचालित करने वाले बाहरी व्यक्ति एवं स्थानीय व्यक्तियों को गांव की जल जंगल जमीन के अधिकारों से वंचित करने, संस्कृति तथा गांव के श्मशान से दूर करने एवं गांव की जमीन पर अधिकार से मुक्त करने का कार्य सभी गांव के वरिष्ठ द्वारा लिया। सामूहिक निर्णय लिया कि इस तरह गांव में विवाद को जन्म देने वाले लोग, ईसाई धर्मांतरण एवं जेहादी मानसिकता वाले किन्हीं भी तत्वों को तलावाड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।

फैसले का उल्लंघन करने पर मिलेगी सजा

अगर इस तरह का कृत्य करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उस पर कानूनी एवं दंडात्मक कार्रवाई करने का संपूर्ण अधिकार पैसा एक्ट की ग्राम सभा के पास है। इसमें उपस्थित समाज के वरिष्ठ पहाड़ सिंह, प्रताप सिंह, जितेंद्र सिंह बघेल, अर्जुन सिंह पटेल, भीम सिंह, अनार शंकर टेलर, लालसिंह बघेल, वीरेंद्र अलावा, सुरेंद्र चौहान, अश्विन बघेल, पंकज बघेल, अशोक अलावा, रविंद्र अलावा, संदीप बघेल, कालू बघेल, शंकर अलावा, राजु चौहान व पेसा एक्ट अध्यक्ष सुरेश मोहन सिंह बघेल की उपस्थिति में यह निर्णय पारित किए गए।

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Updated on:
14 Sept 2025 09:43 am
Published on:
14 Sept 2025 09:39 am
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