CBDT द्वारा किए बदलाव से कुछ चुनिंदा मामलों में टैक्स छूट में कर सकेंगे दावा रोजाना के Travel Allowance पर हुए खर्च को भी आयकर से छूट का दावा किया जा सकता
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स की नई व्यवस्था ( Change In income tax Rule ) के तहत कंपनियों से मिल रहे ट्रैवल अलाउंस ( Travel Allowance ) पर इनकम टैक्स से छूट ( Income Tax Exemption ) का दावा किया जा सकेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( Central Board of Direct Taxes ) की ओर से इनकम टैक्स रूल्स में बदलाव कर दिया है। इस बदलाव के तहत अब कर्मचारी कुछ चुनिंदा मामलों में आयकर से छूट का दावा कर सकेंगे।
इन बदलाव सेे कर सकेंगे दावा
- ट्रैवल एवं ट्रांसफर अलाउंस।
- यात्रा की अवधि के दौरान दिया गया कोई अन्य भत्ता।
- सामान्य कार्यस्थल से अनुपस्थिति की स्थिति में एक कर्मचारी को दैनिक खर्च पूरा करने के लिए दिया जाने वाला भत्ता।
- रोजाना काम पर आने-जाने के खर्च के लिये दिए जाने वाले भत्ता।
- नेत्रहीन, मूक, बधिर अथवा हड्डियों से दिव्यांग कर्मचारी 3,200 रुपए प्रति माह के परिवहन भत्ते में छूट का दावा कर सकते हैं।
- नियोक्ता द्वारा प्रदत्त वाउचर के माध्यम से मुफ्त भोजन और गैर-मादक पेय के संबंध में कोई छूट नहीं मिलेगी।
बजट में दिया गया था ऑप्शन
देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मल सीतारमण ने 2020-21 के बजट में लोगों को इनम टैक्स की वैकल्पिक दर की भी सिफारिश दी थी। वहीं 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर टैक्स से छूट मिलती है। वही ज 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक कमाते हैं, उन्हें पांच फीसदी की दर से भुगतान करना होगा। पांच से 7.5 लाख रुपए के लोगों को 10 फीसदी, 7.5 से 10 लाख रुपए तक में 15 फीसदी, 10 से 12.5 लाख रुपए सालाना कमाने वालों को 20 फीसदी, 12.5 रुपए से 15 लाख रुपए तक सालाना कमाने वाले लोगों को 25 फीसदी एवं 15 लाख रुपए से ज्यादाा कमाने वाले को 30 फीसदी कर का प्रावधान किया गया है।