राज्यों के बाद एएआर की नेशनल बेंच के गठन पर चर्चा। जीएसटी काउंसिल अपने अगली बैठक में करेगा चर्चा। गठन के लिए मौजूदा जीएसटी नियमों में करना होगा बदलाव।
नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल अगले महीने विभिन्न राज्यों में एएआर द्वारा पारित समान मुद्दों पर विरोधाभासी आदेशों से निपटने के लिए अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ( AAAR ) की एक नेशनल बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। एएएआर के नेशनल बेंच का गठन का मूल उद्देश्य टैक्सपेयर्स को निश्चितता प्रदान करना है। सूत्रों ने बताया कि एएएआर की नेशनल बेंच की आइडिया को लेकर रिवेन्यू डिपार्टमेंट विचार कर रहा है। रिवेन्यू डिपार्टमेंट को भी यह लगता है कि जीएसटी काउंसिल के तहत अपने मौजूदा फार्म में एएआर की कार्यप्रणाली टैक्सपेयर्स को निश्चितता प्रदान करने में सक्षम नहीं है।
राज्यों के एएआर में सामंजस्य बिठाने में मिलेगी मदद
इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा, "इस बात की सहमति है कि एडवांस रूलिंग के लिए दूसरी अपीलेट अथॅारिटी का गठन हो। यह एक नेशनल बेंच होगा जो कि राज्यों के एएआर द्वारा फैसलों में सामंजस्य बिठाने को लेकर काम करेगा। अगले माह GST काउंसिल की होने वाली बैठक में हम इस प्रस्ताव को पेश करेंगे।" अलग-अलग राज्यों में AAR ने 470 आदेशों को पास किया है जबकि मार्च 2019 तक AAAR ने 59 मामलों को खत्म करने में कामयाब रहा है।
करना होगा जीएसटी मामलों में कदलाव
एएआर द्वारा पास किए गए कुल आदेशों में से करीब 10 आदेश असंगत मामलों के रहे हैं। इसमें से कुछ मामलों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स ने सुलझाया है। अधिकारी ने आगे बताया कि दूसरी अपीलेट अथॉरिटी बनाने के लिए जीएसटी नियमों में बदलाव करना होगा। AAR की नेशनल बेंच की स्थापना से GST में निश्चितता लाने में मदद मिलेगी क्योंकि AAR द्वारा अलग-अलग शासनों ने उद्योग को एक विशेष व्यवसाय निर्णय के कर निहितार्थ के बारे में बताया। दस नेशनल बेंच के गठन के लिए राज्यों की सहमति की भी जरूरत होगी।
पिछले साल ही जीएसटी काउंसिल की बैठक में होना था फैसला
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जुलाई 2018 को जीएसटी काउंसिल की एक बैठक में ही इस पर फैसला होना था। इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भी भाग लिया था। इस बैठके बाद काउंसिल कोई अंतिम फैसले पर नहीं पहुंच सका था। जीएसटी नियमों के तहत हर राज्य को अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) का गठन करना होता है जिसमें सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकाराी और राज्यों के प्रतिनिधी भी शामिल होते हैं।
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