शिक्षा

CBSE का नियम राज्य बोर्ड पर भी लागू : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय का कहना है कि दूसरी कक्षा तक के बच्चों को गृह कार्य नहीं दिए जाने का नियम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की तरह तमिलनाडु शिक्षा बोर्ड पर भी लागू होता है।

less than 1 minute read
Sep 16, 2018
CBSE
मद्रास उच्च न्यायालय का कहना है कि दूसरी कक्षा तक के बच्चों को गृह कार्य नहीं दिए जाने का नियम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की तरह तमिलनाडु शिक्षा बोर्ड पर भी लागू होता है। न्यायालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के प्रावधान कि दूसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं दिए जाने की सीबीएसई से पालना करने को कहा है। अदालत में अधिवक्ता याची पुरुषोत्तम ने इस सिलसिले में मामला दायर किया था।
Published on:
16 Sept 2018 11:21 am