
मद्रास हाईकोर्ट ने उस दिव्यांग छात्रा को बिना NEET परीक्षा के वर्ष 2018-19 सत्र में मेडिकल कोर्स में दाखिला देने का आदेश दिया है जिसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया था। न्यायाधीश हुलुवादी जी. रमेश और न्यायाधीश के. कल्याणसुंदरम ने के. नंदिनी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। नंदिनी ने अकादमिक सत्र 2016-17 में दिव्यांग कोटे के तहत मेडिकल सीट में दाखिले के लिए आवेदन किया था, लेकिन डीएमई ने उसका आवेदन यह कहकर अस्वीकृत कर दिया था कि वह 80 प्रतिशत विकलांग हैं जो नियम व शर्तें पूरी नह
Published on:
10 Sept 2018 10:59 am
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