शिक्षा

सरकार ने लगाई Neet Counselling पर रोक, SC के आदेश के बाद शुरू होगी दोबारा प्रक्रिया

मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के दो दिन बाद गुरुवार को सरकार ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET 2018 की काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
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Jul 12, 2018
NEET 2018
सरकार ने लगाई Neet Counselling पर रोक, SC के आदेश के बाद शुरू होगी दोबारा प्रक्रिया

मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के दो दिन बाद गुरुवार को सरकार ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET 2018 की काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी। आपको बता दें आज यानि गुरुवार को मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) दूसरे राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट जारी करने वाली थी लेकिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। बताया जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही काउंसलिंग प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो सकेगी।

मद्रास हाईकोर्ट ने 196 अंक अतिरिक्त देने का फैसला सुनाया
जानकारी के लिए आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद ही इस महीने जारी ‘नीट' के नतीजों पर पेच फंस गया है। बीते मंगलवार को हाईकोर्ट ने तमिल माध्यम से नीट की परीक्षा देने वाले छात्र-छात्राओं को 196 अंक अतिरिक्त देने का फैसला सुनाया था। इससे नीट की रैंकिंग पर असर पड़ सकता है। सीबीएसई ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश स्थगित रहेगी काउंसलिंग
मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसला सुनाते हुए सीबीएसई से कहा था कि परीक्षा में कुल 49 प्रश्नों में अनुवाद की त्रुटियां थी, जिनके लिए प्रति प्रश्न चार अंक दिया जाने चाहिए। पीठ ने तमिल माध्यम से नीट देने वाले सभी 24,720 प्रतिभागियों को 196 अंक अतिरिक्त देने का आदेश दिया था। मदुरै पीठ के जस्टिस सीटी सेल्वम और जस्टिस एएम बशीर अहमद ने माकपा नेता टीके रंगराजन की जनहित याचिका पर यह आदेश सुनाया था। कोर्ट ने सीबीएसई से कहा कि वह योग्य उम्मीदवारों की रैंकिंग को संशोधित कर इसे दोबारा से जारी करें। लेकिन अब इतना तय है कि नीट काउंसलिंग अब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश आने तक स्थगित रहेगी।

Published on:
12 Jul 2018 06:58 pm