NEET Grace Marks: सुप्रीम कोर्ट के सामने एनटीए ने माना कि छात्रों को ग्रेस मार्क्स देना गलत फैसला था। एनटीए ने कहा कि 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स को वापस लिया जा रहा है। जानिए, पूरा मामला...
Re-NEET Exam: नीट में ग्रेस मार्क्स को लेकर छिड़े विवाद के बीच एनटीए ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स को वापस लिया जा रहा है। अब इन छात्रों का स्कोर कार्ड बिना ग्रेस मार्क्स के ही दिखेगा और मेरिट भी इस आधार पर तैयार की जाएगी। इसके अलावा एनटीए ने ये भी कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्र अगर चाहें तो 23 जून को एक बार फिर से परीक्षा दे सकते हैं।
वहीं केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि इस परीक्षा का रिजल्ट भी 30 जून को जारी किया जाएगा। छात्रों के पास परीक्षा देने का विकल्प है। लेकिन ऐसे छात्र जो परीक्षा में नहीं बैठना चाहते, वे बिना ग्रेस मार्क्स वाले अपने स्कोर कार्ड के साथ काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे। परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए 30 जून को रिजल्ट आने के बाद नया स्कोर कार्ड तैयार होगा। अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। याचिका दायर करने वालों को फैसले का इंतजार करने के लिए कहा है।
सरकार की तरफ से (एनटीए ने) सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12 जून को हुई बैठक के बाद एक निर्णय लिया गया है। जिन 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है, उनको दोबारा परीक्षा देनी होगी। 1563 उम्मीदवारों को जारी किए गए सभी स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे ।
फिजिक्सवाला के अलख पांडे(Alakh Pandey) ने भी सुप्रीम कोर्ट में नीट से जुड़ी एक याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा ग्रेस मार्क्स देना उचित नहीं है। एनटीए की ओर से एक लापरवाही कई सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि आज पहली बार हुआ है कि एनटीए की गलती सामने आई है, न जाने और कौन-कौन सी चोरी है जो एनटीए छिपा रही है।