शिक्षा

फिर शुरू होंगे 978 स्कूल, आरटीई कानून के तहत किए गए थे बंद

राजस्थान के शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा (Rajasthan Education Minister Govind Singh Dotasara) ने पिछली सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम (Right To Education) (आरटीई) (RTE) के तहत नियमविरुद्ध बंद किए गए 978 स्कूलों को फिर से खोले जाने के आदेश दिए हैं। डोटासरा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की घोषणा के तहत गत सरकार द्वारा एकीकरण के नाम पर बंद किए गए विद्यालयों को जनहित में फिर से प्रारंभ किया जाएगा।
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Feb 26, 2020
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राजस्थान के शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा (Rajasthan Education Minister Govind Singh Dotasara) ने पिछली सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम (Right To Education) (आरटीई) (RTE) के तहत नियमविरुद्ध बंद किए गए 978 स्कूलों को फिर से खोले जाने के आदेश दिए हैं। डोटासरा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की घोषणा के तहत गत सरकार द्वारा एकीकरण के नाम पर बंद किए गए विद्यालयों को जनहित में फिर से प्रारंभ किया जाएगा। इस संबंध में जिला कलक्टर और उप खण्ड अधिकारी स्तर पर समिति गठित कर प्रस्ताव मांगे गए हैं।

उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में पूर्व सरकार द्वारा बंद किए गए 495 प्रारंभिक और 483 माध्यमिक विद्यालयों को फिर से खोले जाने के आदेश जारी किए गए हैं। डोटासरा ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने 483 ऐसे विद्यालय जिनको पूर्व सरकार ने आरटीई नियमों के विरूद्ध माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एकीकृत (मर्ज) किया था, उन्हें तथा 495 ऐसे विद्यालय जिन्हें प्रारम्भिक विद्यालयों में मर्ज किया गया था, उन्हें फिर से प्रारंभ किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बंद किए गए विद्यालयों को 2020-21 सत्र से संचालित किया जाएगा।

Updated on:
26 Feb 2020 01:27 pm
Published on:
26 Feb 2020 01:27 pm