Bhagwat Acharya beating case latest update इटावा में भागवताचार्य की पिटाई का विवाद हमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच झांसी कमिश्नरेट पुलिस को दे दी गई है। इधर गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है।
Bhagwat Acharya beating case latest update इटावा में भट्टाचार्य की भागवत आचार्य की पिटाई का मामला शांत नहीं हो रहा है। अहीर रेजिमेंट के प्रदर्शन के बाद गांव जाने वाले मार्गों पर बड़ी संख्या में पुलिस वालों को लगाया गया है। इधर अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन ने इटावा घटना को तत्काल प्रभाव से झांसी परिक्षेत्र झांसी को स्थानांतरित कर दिया है। अब आगे की जांच झांसी कमिश्नरेट की पुलिस करेगी।
उत्तर प्रदेश के इटावा के दादरपुर गांव में 21 जून को भागवत कथा का आयोजन किया गया। जो विवादों में आ गई। भागवत कथा पढ़ने आए भागवताचार्य पर आरोप है कि पूजा के दौरान उन्होंने मुख्य यजमान की पत्नी का गलत तरीके से हाथ पकड़ा। मुख्य यजमान जयप्रकाश तिवारी की पत्नी रेणु तिवारी ने बताया कि किसी ने भी आचार्य से जाति नहीं पूछी। पूजा की शुरुआत से ही उनकी गलत हरकतें सामने आने लगी। यहां तक की खाली कलश ही उठा दिया। कहने लगे कि हम व्यास हैं और उन्होंने हाथ पकड़ लिया। बोले खाना खिलाओ, हमारी सेवा करो। तब उन्होंने यह जानकारी अपने पति को दी। मूत्र छिड़कने की बात गलत बताई जा रही है। हां लोगों ने पैर छुआ कर माफी मंगवाई।
मुख्य यजमान जयप्रकाश तिवारी ने बताया कि 21 जून की रात की कथा खत्म होने के बाद पत्नी के साथ घर चले आएं। यहीं पर इनके खाने की व्यवस्था की गई थी। व्यास गद्दी पर बैठने वालों ने पत्नी का हाथ पकड़ कर कहा कि खाना खिलाओ, 7 दिनों तक खूब सेवा करो, पुण्य मिलेगा। यह हरकतें पत्नी को अच्छी नहीं लगी और वह मेरे पास चली आई। इधर भागवताचार्य अपनी करनी से घबरा गए और आयोजन स्थल पर चले गए। जहां पर उनके साथ घटना घटी है। जिसका वीडियो सामने आया है।
मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर स्थित दादरपुर गांव में एक मंदिर है। जिसका रखरखाव बाबा रामस्वरूप दास करते हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का परिवार रहता है। इसके अलावा ठाकुर, दलित वर्ग के लोगों के घर भी ठीक-ठाक हैं। गांव के एक तरफ मंदिर है। गांव के धार्मिक आयोजन यहीं पर हुआ करते हैं। बाबा रामस्वरूप दास की अगवाई में ही धार्मिक आयोजन हो रहा था। जिसमें गांव वालों ने सहयोग किया था।
मारपीट के संबंध में बकेवर थाना में बीएनएस की धारा 115(2), 309(2), 351(1), 352 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। जबकि एक अन्य मुकदमा बीएनएस की धारा 299, 318 (4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) में दर्ज किया गया था। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जॉन में तत्काल प्रभाव से मुकदमा झांसी परिक्षेत्र झांसी को स्थानांतरित कर दी है। अब यह जांच झांसी कमिश्नरेट पुलिस करेगी।