कोर्ट ने अपने आर्डर में कहा कि दूसरी पारी में एक जैसा पेपर आ जाने से यह नहीं कहा जा सकता कि पेपर लीक हो गया था।
यूपी पीएसी भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23,520 पदों वाली पुलिस एवं UP PSC Constable Exam 2018 को रद्द कर नए सिरे से आयोजित करने की मांग में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने आर्डर में कहा कि दूसरी पारी में एक जैसा पेपर आ जाने से यह नहीं कहा जा सकता कि पेपर लीक हो गया था।
न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने यह ओदश जौनपुर के कृष्ण गोपाल सिंह व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। एडवोकेट रितेश श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि 18 जून को आयोजित लिखित परीक्षा की दोनों पालियों में एक ही पेपर बांट दिया गया। कई प्रश्न दोनों पारियों में एक समान थे। बता दें दाखिल की गई याचिका में पूरी परीक्षा नए सिरे से कराने की मांग की गई थी लेकिन कोर्ट ने इसे आधारहीन मानते हुए याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया।