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KYC पूरी न होने समेत ये हैं कमियां तो नहीं मिलेगा PF का पैसा, आज ही कराएं खाते को अपडेट

PF Account : यूएएन नंबर का लिंक्ड होना भी है बेहद जरूरी, इसके बिना आप रुपयों पर क्लेम नहीं कर सकते हैं पीएफ खाताधारकों के खाते में सरकार जल्द भेजने जा रही है ब्याज की पहली किश्त

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Sep 16, 2020
PF Account

नई दिल्ली। सरकार जल्द ही पीएफ खाताधारकों (PF Accunt Holders) के अकाउंट में ब्याज की पहली किश्त भेजने जा रही है। ऐसे में पैसा आपके खाते में सही समय पर पहुंचे इसके लिए अकाउंट का अपडेट (Account Updated) होना बेहद जरूरी है। अगर इसमें डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कतें हैं तो जल्द ही इन्हें दूर कर लें, वरना पैसा आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो कौन-सी हैं वो कमियां जिन्हें दूर करना है जरूरी, आइए जानते हैं।

गलत अकाउंट पर रिजेक्ट हो सकता है एप्लीकेशन
पीएफ (Provident Fund) का पैसा खाते में तभी क्रेडिट होगा जब अकाउंट नंबर EPFO के रिकॉर्ड में दर्ज होगा। अगर अकाउंट नंबर गलत है या आपने क्लेम में दूसरा अकाउंअ नंबर डाल दिया है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसे में पैसा आपको नहीं मिल पाएगा।

केवाईसी अपडेट होना जरूरी
पीएफ का पैसा आपको तभी मिलेगा तब आपके अकाउंट की केवाईसी पूरी होगी। अगर ये वेरीफाई नहीं है तब भी आवेदन रद्द हो सकता है। इसलिए इसकी जांच के लिए आप अपने पीएफ मेंबर ई-सेवा अकाउंट में लॉगइन करके डिटेल देख सकते हैं।

UAN से होना चाहिए लिंक
पीएफ के पैसों पर क्लेम के लिए खाते का UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) से लिंक्ड होना बेहद जरूरी है। ईपीएफओ के रेकॉर्ड में दर्ज IFSC नंबर भी सही दर्ज होना चाहिए। तभी आपके खाते में पैसा आएगा।

न भरें गलत जन्मतिथि
अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में दी गई जन्मतिथि की डिटेल EPFO में दर्ज जन्मतिथि से मैच नहीं होती, तब भी नियोक्ता का एप्लीकेशन कैंसिंल हो सकता है। इसलिए यूएएन को आधार से जोड़ने के नियम के तहत आप जल्द ही इसमें सुधार करा लें। इससे समस्या दूर हो जाएगी।

Published on:
16 Sept 2020 10:38 am
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