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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार, महज 7 दिनों में पूरी होगी प्रक्रिया

Driving License : रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए भी नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर, ऑनलाइन मिलेगी सुविधा जनहित गारंटी अधिनियम के तहत 7 दिनों में परिवहन विभाग को जारी करना होगा डीएल

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Nov 07, 2020
Driving License

नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) लेने के लिए अभी तक लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। कागजी कार्रवाई पूरी होने में कई बार एक महीने तक का वक्त लग जाता था। मगर जनहित गारंटी अधिनियम के तहत अब महज 7 दिनों में डीएल बनने की प्रक्रिया पूरी होगी। ये सुविधा उत्तर प्रदेश में मिलेगी। यहां के परिवहन विभाग (RTO) को 24 सेवाओं को पूरा करने के लिए सात दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। यूपी सरकार के निर्देश के तहत अब लोगों को जल्द से जल्द डीएल मुहैया कराना होगा।

इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश (UP) के अपर मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और परिवहन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी की। इसमें परिवहन विभाग की ओर से शुरू की गई ऑनलाइन सेवाओं की समीक्षा की गई। इतना ही नहीं बैठक में इस बैठक में व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल हस्ताक्षर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में वाहन मालिको को रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लागने पड़ेंगे।

पोर्टल पर मिलेंगी ये सुविधाएं
वाहन की रजिस्ट्रेशन पुस्तिका, परमिट एवं ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन प्रिंट लेना अब आसान हो गया है। क्योंकि ये सुविधाएं आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट parivahan.gov.in या uptransport.upsdc.gov.in पर ले सकते हैं। अगर किसी को नए परमिट या शादी ब्याह के के लिए जारी होने वाले स्पेशल परमिट की जरूरत है तो इसके लिए भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैंं

Published on:
07 Nov 2020 02:50 pm
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