-How to Save Income Tax: कोरोना वायरस ( Coronavirus ) महामारी के बीच कई परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।-इन समय टैक्स आउटगो ( Tax Outgo ) आपके लिए और समस्या पैदा कर सकता है। -आईटीआर फाइल ( ITR Filing ) करते समय थोड़ा सोच-समझकर और कैलकुलेट कर आप टैक्स से राहत पा सकते हैं। -अपने हाउस रेंट अलाउंस ( HRA ), लीव ट्रैवल अलाउंस ( LTA ) पर छूट मिलने पर मौजूदा समय में टैक्स का बोझ कैसे कम करें?
नई दिल्ली।
How to Save Income Tax: कोरोना वायरस ( coronavirus ) महामारी के बीच कई परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ आर्थिक संकट तो दूसरी ओर लगातार बढ़ते टैक्स ( Income Tax ) से भी बजट बिगड़ता जा रहा है। इन समय टैक्स आउटगो ( Tax Outgo ) आपके लिए और समस्या पैदा कर सकता है। लेकिन, आईटीआर फाइल ( ITR Filing ) करते समय थोड़ा सोच-समझकर और कैलकुलेट कर आप टैक्स से राहत पा सकते हैं। अपने हाउस रेंट अलाउंस ( HRA ), लीव ट्रैवल अलाउंस ( LTA ) पर छूट मिलने पर मौजूदा समय में टैक्स का बोझ कैसे कम करें? आइए जानते हैं इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं।
कोरोना काल में बढ़ रहा टैक्स
बता दें कि कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम से टैक्स देनदारी बढ़ रही है। टैक्स बचाने के लिए अलाउंस क्लेम में बदलाव करना पड़ा। ट्रैवल, फूड कूपन क्लेम करना भी मुश्किल हुआ। रीइंबर्समेंट क्लेम सैलरी में शामिल होने से टैक्स का बोझ बढ़ा।
सैलरी के टैक्स फ्री कंपोनेंट
एचआरए ( HRA )
वाहन भत्ता ( Convey Allowance )
एलटीए ( LTA )
मनोरंजन प्रतिपूर्ति ( Entertainment Reimbursement )
टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सेवाएं
अपने माता-पिता के घर में जाने से आपका पैसा बच जाएगा, लेकिन अब आपको अपने एचआरए पर टैक्स देना होगा। ये टैक्स छूट आयकर अधिनियम की धारा 10 (13 ए) के तहत है और आप किराए की रसीदें तैयार करने पर इसका लाभ उठा सकते हैं। वहीं, कोरोना संकट में यात्रा प्रतिबंध हैं, इसलिए आपके एलटीए का दावा करना मुश्किल होगा। आप चार साल में दो बार कर लाभ का दावा कर सकते हैं।
कई कंपनियां वेतन के साथ एलटीए देने का विकल्प दे रही हैं। टैक्स में कटौती के बाद आपको LTA मिलेगा। प्राप्तियों के उत्पादन पर भी एंटरटेनमेंट रीइंबर्समेंट की जाती है। यही हाल एंटरटेनमेंट रीइंबर्समेंट का है। कई लोगों ने बाहर का खाना बंद कर दिया है।
नए टैक्स सिस्टम को चुनें?
यदि आपने अभी भी अपने बिल जमा नहीं किए हैं तो आप नए टैक्स सिस्टम का विकल्प चुन सकते हैं। नए टैक्स सिस्टम में कोई कर-मुक्त कंपोनेंट नहीं है। HRA, LTA वेतन के कर योग्य कंपोनेंट। वहीं, खर्चे के प्रमाण दिखाने में असमर्थ होने पर आप नए टैक्स सिस्टम का विकल्प चुन सकते हैं।
स्टैंडर्ड डिडक्शन - 50,000 रु
HRA- 2 लाख रु
80C कटौती- 1.5 लाख रु
80 डी (मेडिकल इंश्योरेंस) - 50,000 रुपये
80EE (हाउसिंग लोन इंटरेस्ट) - 50,000 रुपये
बोझ कैसे कम करें:
घर से काम करने वाले कर्मचारियों को कुछ कर लाभ मिलना चाहिए। लैपटॉप प्रिंटर और कंप्यूटर जैसी चीजों पर कर लाभ। कर्मचारी नियोक्ताओं के साथ वेतन पुन: प्राप्त कर सकते हैं।