-Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना ( IGNOAPS 2020 ) एक महत्वाकांक्षी योजना है।-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना ( Pension Scheme ) के तहत वृद्ध, विधवा व विकलांग लोगों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है।-Apply For IGNOAPS 2020: आपको बता दें कि इस योजना में केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर योगदान करती है। ऐसे में हर राज्य में योजना में पेंशन की राशि अलग-अलग होती है।
नई दिल्ली।
Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना ( IGNOAPS ) एक महत्वाकांक्षी योजना है। आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना ( Pension Scheme 2020 ) के तहत वृद्ध, विधवा व विकलांग लोगों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है। आपको बता दें कि इस योजना में केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर योगदान करती है। ऐसे में हर राज्य में योजना में पेंशन की राशि अलग-अलग होती है। आइए जानते है इस योजना के बारे में....
क्या है वृद्धावस्था पेंशन योजना? ( What is Old Age Pension Scheme )
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना ( IGNOAPS 2020 ) की शुरुआत 1995 में हुई थी। इस योजना के तहत बुजुर्ग लोगों को पेंशन दी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 3.5 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। करीब 3.19 करोड़ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना में 28.74 लाख वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है।
किसे मिलता हैं लाभ?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना वृद्ध व्यक्तियों के लिए बनाई गई है, जो 60 वर्ष या उससे अधिक की उम्र में हैं| इससे पहले यह उम्र 65 साल थी, जिसे 2011 में घटाकर 60 साल कर दिया गया।
कैसे मिलता हैं योजना का लाभ?
जैसा कि इस योजना के तहत केवल उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को दी जाती है, जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए। इस योजना के तहत हर राज्य में अलग-अलग 300 से 1000 रुपये तक पेंशन दी जाती है।
कैसे करें आवेदन? ( How to Apply for IGNOAPS ?)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना में घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। एक अप्रैल 2016 से इसके आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके अलावा वृद्ध व्यक्ति हर जिले में प्रखंड स्तर पर आरटीपीएस कार्यालय में भी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं।