गैजेट

घर बैठे एडवांस में ऑनलाइन निकाले PF राशि, ये है आसान तरीका

अगर आप घर खरीदना, लोन लेना, किसी की शादी या फिर बीमारी के लिए राशि निकालना चाहिए तो इस स्थिती में PF राशि को पहले ही निकाल सकते हैं।

2 min read
घर बैठे एडवांस में ऑनलाइन निकाले PF राशि, ये है आसान तरीका

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को आप एडवांस में भी निकाल सकते हैं। अगर आप घर खरीदना, लोन लेना, किसी की शादी या फिर बीमारी के लिए राशि निकालना चाहिए तो इस स्थिती में PF राशि को पहले ही निकाल सकते हैं। बता दें कि पार्शल 'Withdrawl' या फिर 'Advance EPF' से किसी भी स्थिती में कितनी भी राशि निकाल सकते हैं। हालांकि एडवांस राशि निकाले वालों को कुछ नियमों का पालन भी करना जरूरी है। एडवांस या फिर पार्शल 'Withdrawl'को लेने के लिए आप ऑनलाइन EPFO साइट पर जाकर 'PF Withdrawl Form' के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

PF Withdrawl राशि निकालने के लिए EPFO पोर्टल पर जाए और वहां अप्लाई करें। लेकिन इसके लिए आपका UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) एक्टिवेट हो या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एक्टिवेट करने के लिए आपका नंबर चालू होना चाहिए। साथ ही आपका अकाउंट Aadhaar, पैन, बैक डिटेल्स और IFSC कोड के साथ लिंक होना भी जरूरी है।

ये भी पढ़ें

झांसे में आकर फोन पर पीएफ खाते की जानकारी नहीं दें पेंशनर्स

घर बैठे ऑनलाइन भी PF निकाल सकते हैं। इसके लिए EPFO पोर्टल पर जाएं। इसके बाद UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर अकाउंट को लॉगिंन करें। इसके बाद मैनेज टैब में KYC के ऑप्शन पर क्लिक करके ये चेक करें कि आधार, पैन और बैक डिटेल सही है या नहीं। ये सब करने के बाद ऑनलाइन सर्विस पर जाएं और क्लेम विकल्प को चुनें। फिर यहां आपको मेंबर डिटेल, KYC डिटेल और सर्विस डिटेल दिखाई देगी। इसके बाद क्लेम फॉम सबमिट करने के लिए ‘Proceed For Online Claim' पर क्लिक करें। इसके बाद क्लेम फॉम के ‘I Want To Apply For' में आपको फुल EPF स्टेलमेंट, EPF पार्ट विद्ड्रॉल (लोन/एडवांस) या पेंशन विद्ड्रॉल के ऑप्शन नजर आएंगे। बता दें कि सर्विस मानदंड की वजह से हो सकता है कि आप पीएफ निकालने या पेंशन निकालने के लिए योग्य ना हो, ऐसी स्थिति में आपको यह विकल्प दिखायी देंगे।

बता दें कि अगर आप 5 साल से EPFO मेंबर हैं तभी एडवांस राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अपनी नौकरी के दौरान सिर्फ एक बार ही एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं। अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं तो अधिकतम 24 महीने की बेसिक वेज और डीए निकालने की अनुमति मिलेगी। वहीं अगर घर या फ्लैट लेना चाहते हैं तो 36 महीने की बेसिक वेज और डीए या ब्याज के साथ अप्लाई कर सकते हैं।

कर्मचारी अधिकतम छह महीने के अपने बेसिक और डीए रकम को बीमारी की स्थिती में पूरा निकाल सकते हैं। कर्मचारी इस रकम को खुद की बीमारी या परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए निकाल सकता है। इसमें किसी मेंबरशिप पीरियड की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ मेंबर खुद की बेटी, बेटे और बहन की शादी के लिए ब्याज के साथ 50 प्रतिशत PF की राशि निकाल सकता है। हालांकि इसके लिए कर्मचारी का 7 साल EPFO मेंबर होना जरूरी है। तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट के एक साल पहले EPFO मेंबर पार्शल विद्ड्रॉल के तौर पर पीएफ में से 90 फीसदी राशि को निकाल सकते हैं।

ये भी पढ़ें

ऑनलाइन निकाल सकते हैं एडवांस PF, बेहद सिंपल है प्रोसेस

Published on:
21 Nov 2018 11:05 am
Also Read
View All