CG News: भाजपा नेता को पास्को एक्ट की धारा 10 के साथ ही धारा 454 और 354 भादंवि के तहत एक-एक साल सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है।
CG News: मैनपुर जिले की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने भाजपा मैनपुर मंडल महामंत्री महेश कश्यप को नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश के मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। भाजपा नेता को पास्को एक्ट की धारा 10 के साथ ही धारा 454 और 354 भादंवि के तहत एक-एक साल सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक 3 जून 2022 को नाबालिग मैदान में खेल रही थी, इसी दौरान भाजपा नेता महेश कश्यप आया और उसे बहला-फुसलाकर बाइक से घर ले गया वहां उसने दो हजार रुपए का लालच देकर कपड़े उतारने के लिए दबाव बनाया और छेड़छाड़ की। डर से पीड़िता भागी और परिजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद 4 जून को मामला मैनपुर थाने पहुंचा। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी को 4 जून से एक जुलाई तक 27 दिन जेल में रहना पड़ा। सूत्रो के मुताबिक सुनवाई के दौरान गवाहों को प्रभावित करने की भी कोशिश की गई, जिससे कई गवाह होस्टाइल हो गए।
मिली जानकारी के अनुसार पार्टी संगठन को पहले से ही मामले की जानकारी थी, संगठन का एक खेमा नेता महेश को पद देने के विरोध में था। इसके बाद भी जिला अध्यक्ष ने मनमानी करते हुए उसे महामंत्री बनाया गया। इसके पहले कई समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पद पर आसिन थे।
अदालत ने आरोपी महेश कश्यप को धारा 354 और 454 के तहत एक-एक वर्ष की सजा और एक-एक हजार रुपए का जुर्माना। पॉक्सो एक्ट के तहत पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध समाज में न केवल पीड़िता को आघात पहुंचाते हैं, बल्कि समाज की नैतिकता पर भी गहरा असर डालते हैं।