गाज़ियाबाद

घर की अलमारी में विदेशी शराब की बोतल सजाना पड़ा महंगा, ED की सूचना पर आबकारी विभाग की कार्रवाई, गिरफ्तार

Excise vibhag action ईडी की छापे में आबकारी विभाग भी शामिल हो गया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंतर्गत यह छापा मारा गया।‌ जिसमें आबकारी विभाग को 45.73 लीटर शराब बरामद हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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फोटो सोर्स- मेटा आई

Excise vibhag action गाजियाबाद में ईडी की छापे के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली। ईडी ने इसकी जानकारी आबकारी विभाग को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची आबकारी विभाग की टीम ने विदेशी शराब की बोतलों का निरीक्षण किया। मौके से 45.73 लीटर शराब बरामद की गई जो विदेश की ड्यूटी फ्री शराब थी। आबकारी विभाग ने बोतलों को जब्त कर लिया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किया गया है। इस संबंध में आबकारी निरीक्षक हरजीत सिंह अखिलेश सिंह ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय की मिली जानकारी के बाद आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। मामला इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का है।

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ईडी की सूचना पर पहुंची आबकारी विभाग

उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र अंतर्गत ऑरेंज काउंटी अहिंसाखेड़ा में प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा। यह छापा सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के घर पर मारा गया था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत की गई छापेमारी में ईडी की टीम को मौके से भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली। जिसे देखकर ईडी के अधिकारी भी चौंक गए। उन्होंने आबकारी विभाग को इसकी जानकारी दी।

45.73 लीटर शराब बरामद

आबकारी निरीक्षक अखिलेश सिंह के अनुसार आबकारी टीम को मौके से 46 शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, जो 45.73 लीटर शराब है। इनमें विदेश से लाई गई ड्यूटी फ्री शराब है जो शिवास रीगल, मंकी शोल्डर और रॉयल रणथंबोर नाम की कंपनियों की थी। उन्होंने बताया कि सतत संपदा के डायरेक्टर हरजीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।

क्या कहते हैं एसीपी इंदिरापुरम?

आबकारी निरीक्षक ने बताया कि बाहर से शराब लाकर घर में रखना गैरकानूनी है। जिनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत इंदिरा नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

दूसरे राज्यों की शराब रखना गैरकानूनी

आबकारी निरीक्षक अखिलेश सिंह ने बताया कि आबकारी नियम के अनुसार घर में 4.5लीटर से अधिक शराब रखना गैर गैरकानूनी है। आप घर में विदेश या दूसरे राज्यों से लाई गई शराब भी नहीं रख सकते हैं। आप जिस राज्य में गए हैं, वहीं की शराब पीने के अधिकारी हैं। दूसरे राज्यों से लाकर अपने घर में शराब पीना याद रखना गैर कानूनी है।

कितनी शराब रख सकते हैं?

आबकारी निरीक्षक ने बताया कि घर में 4.5 लीटर शराब रख सकते हैं, जिसमें वोडका, टकीला, रम, व्हाइट ब्रांडी और व्हिस्की शामिल है। विदेशी शराब भी साढ़े चार लीटर से ज्यादा रखना मना है। इस प्रकार देसी और विदेशी शराब को मिलाकर 9 लीटर तक शराब घर में रखी जा सकती है। 6 लीटर बीयर भी घर में रख सकते हैं। ‌

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