Highlights जमानत के बाद सुनाया गया यह आदेश धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट से जमानत पर दिया यह आदेश कुछ समय पहले ही जारी किया गया था एनबीडब्ल्यू
गाजियाबाद। बॉलिवुड फिल्म निर्देशक और कॉरियोग्राफर (Choreographer) अब बिना गाजियाबाद पुलिस की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा पाएंगे। इसकी वजह उन पर धोखाधड़ी का मुकदमा चलना है। जिसमें हाईकोर्ट (HighCourt) द्वारा उन्हें अग्रिम जमानत के साथ ही यह आदेश दिया जाना है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि उन्हें सिहानी गेट थाने पर मुचलका भरना होगा।
धोखाधड़ी के मामले में चल रहा है केस
दरअसल यह बॉलिवुड फिल्म निर्देशक और मशहूर (Choreographer) कॉरियोग्राफर रेमो डिसूजा है। रेमो डिसूजा पर उन्हीं के दोस्त सत्येंद्र त्यागी ने 5 करोड़ रुपये लेकर (FILM) फिल्म बनाने का आश्वासन दिया था। सत्येंद्र ने आरोप लगाया था कि रेमो डिसूजा ने उनसे रुपये लेने के बाद न फिल्म बनाई और न ही रुपये वापस दिये। सत्येंद्र ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत सिहानी गेट थाना पुलिस को दी थी। इस पर पुलिस ने (FIR LODGED) मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। इसमें समन जारी होने के बाद पेश नहीं होने पर रेमो के खिलाफ एनबीडब्ल्यू (NBW) जारी कर दिया गया था। इसके बाद वह हाई कोर्ट पहुंचे थे। जांच अधिकारी अशोक उपाध्याय ने बताया कि मुचलके को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया गया है।
एसएसपी ऑफिस में पासपोर्ट जमा करने के दिए आदेश
कोर्ट ने मामले में कहा कि रेमो को सिहानी गेट थाने में मुचलका भी भरना होगा। इसके साथ ही पुलिस के आदेश पर ही वह देश से बाहर जा सकेंगे। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने रेमो का पासपोर्ट भी (SSP Office) एसएसपी ऑफिस में जमा करवाने के आदेश दिए हैं। जिसके बाद वह बिना परमिशन देश से बाहर नहीं जा सकेंगे।