गाज़ियाबाद

अगर आप भी हैं शराब के शौकीन तो ये खबर जरूर पढ़ें, नहीं तो फंस जाएंगे बड़ी मुसीबत में

अगर दिल्ली से ला रहे हैं शराब तो पहले पढ़ लें ये खबर

2 min read
Wine trade

गाजियाबाद। शराब पीने के शौकीन जो लोग गाजियाबाद और नोएडा में रहते हैं और कम रेट में शराब खरीदने के लिए आप दिल्ली जाते हैं तो अब यह काम आपकी परेशानी का सबब बनने के साथ-साथ महंगा भी पड़ सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस मामले में नया कानून लेकर आई है, जिसके अनुसार दिल्ली से शराब खरीदने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना और पांच साल की जेल हो सकती है।

यह नियम एक अप्रैल से लागू हो गया है। राज्य में शराब की बिक्री को लेकर मौजूदा कानून में बदलाव करने के लिए कई संशोधन पेश किए गए थे। जिसमें से योगी सरकार ने पिछले साल सितंबर में एक्साइज एक्ट 1910 में संशोधन किया था, जिससे पड़ोसी राज्यों से शराब के आयात की जांच की जा सके।

योगी सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे राज्य से एक से ज्यादा शराब की सील बंद बोतल लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होता है तो उसे पुलिस जांच का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि नोएडा और गाजियाबाद के लोगों द्वारा दिल्ली से सस्ती दाम पर शराब खरीदना आम बात है।

नए कानून के मुताबिक, दूसरे राज्य से यूपी में शराब सप्लाई करने पर इसे गैर-जमानती अपराध माना जाएगा और शराब ले जा रहे व्यक्ति को 5 हजार रुपए जुर्माने के साथ-साथ अधिकतम 5 साल की जेल भी हो सकती है, लेकिन यह नया नियम खुली बोतलों पर लागू नहीं होगा।

गाजियाबाद जिले के एक्साइज अधिकारी ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि संशोधित कानून के तहत एक बार में दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में शराब की एक ही बोतल लाने की अनुमति है। अगर कोई एक से अधिक शराब की बोतल लाते हुए पकड़ा जाता है तो यह माना जाएगा कि वह मुनाफा कमाने के लिए ऐसा कर रहा है। ऐसे में उस व्यक्ति पर शराब की तस्करी का आरोप लग सकता है और उसके तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

शराब की दुकान खुलने के समय में भी हुआ परिवर्तन
इसके अलावा, नए संशोधित कानून के तहत उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खुले रखने के समय में भी 4 घंटे की कटौती की गई है। इसके तहत अब दोपहर 12 बजे से और रात के 10 बजे तक ही शराब की दुकानें खुली रहेंगी। इससे पहले, दुकानों को सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक खुले रखने का नियम था।

यह निर्णय विभिन्न आबकारी संघों द्वारा भेजे गए सुझावों के आधार पर लिया गया है। राज्य के एक्साइज विभाग ने कहा कि नए नियम से शराब के अवैध व्यापार की जांच में मदद मिलेगी और इससे कमाई पर कोई असर नहीं होगा।

Published on:
06 Apr 2018 08:56 pm
Also Read
View All
11 महीने दर्द सहते रहे जयंत, फिर बेटियों ने उठाया ऐसा कदम जिसने बदल दी पूरी कहानी

गाजियाबाद में मोहर्रम को लेकर सख्ती, 12 फीट से ऊंचा ताजिया नहीं, नई परंपराओं पर भी रोक

गाजियाबाद गोलीकांड: पूर्व मंगेतर और होने वाली साली को गोली मारने के बाद युवक ने बनाया था वीडियो, बोला- 2 लाख के चलते टूटी थी शादी

Firing in Ghaziabad: गाजियाबाद में ताबड़तोड़ फायरिंग; घर में घुसकर दो सगी बहनों को गोली मारी, हैरान कर देगी वारदात की वजह

Ghaziabad News: ‘योगी जी! माफ करो, हम कसम खाते हैं- भविष्य में अपराध नहीं करेंगे’, पुलिस के सामने हाथ में पोस्टर लेकर गिड़गिड़ाए अपराधी, देखें वीडियो