गोंडा

बृजभूषण सिंह के खिलाफ ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखिल करने पर आदेश फिर टला, 20 मई को आएगा फैसला

Brij Bhushan Sharan Singh: BJP सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले पर दाखिल दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर आने वाला फैसला टल गया है। अब यह फैसला 20 मई को आएगा।

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Apr 24, 2024
Brij Bhushan Sharan Singh

Brij Bhushan Sharan Singh: अदालत ने WFI के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान द्वारा दायर यौन उत्पीड़न की शिकायत को रद्द करने की मांग वाले मामले में एक बार फिर अपना आदेश 20 मई तक टाल दिया। अदालत 22 अप्रैल को आदेश पारित करने वाली थी। अदालत ने कहा, “इस मामले में कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।”

क्लोजर रिपोर्ट की पेश

1 अगस्त 2023 को हुई इन चैंबर कार्यवाही के दौरान नाबालिग पहलवान ने अदालत को बताया था कि वह मामले में दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और उसने जो क्लोजर रिपोर्ट पेश की है, उसका विरोध नहीं करती। 15 जून, 2023 को दिल्ली पुलिस ने अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की, जिसमें लड़की से जुड़े मामले को रद्द करने की मांग की गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पिता ने जांच के बीच में एक चौंकाने वाला दावा किया था कि उन्होंने बृजभूषण सिंह से बदला लेने के लिए उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए थे।

पॉक्सो एक्ट के तहत मामला है दर्ज

पुलिस ने सिंह के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के मामले को हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन छह महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर दर्ज एक अलग मामले में उन पर यौन उत्पीड़न और पीछा करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने शिकायत को रद्द करने की सिफारिश की थी इसमें नाबालिग पहलवान को शामिल करते हुए कहा गया कि कोई पुष्टिकारक सबूत नहीं मिला।

पोक्सो अधिनियम में न्यूनतम तीन साल की कैद का प्रावधान है, यह उन धाराओं पर निर्भर करता है जिनके तहत अपराध दर्ज किया गया है। क्लोजर रिपोर्ट के बावजूद, अदालत को इस पर निर्णय लेना होगा कि इसे स्वीकार किया जाए या आगे की जांच का आदेश दिया जाए।

Published on:
24 Apr 2024 12:22 pm
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