गोंडा

ट्रांसपोर्टरों के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (VTS) पंजीयन होगा अनिवार्य

यूपी में अवैध खनन पर रोक और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी खनिज परिवहन वाहनों के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (VTS) पंजीयन अनिवार्य किया है। बिना पंजीकरण के पाए जाने पर वाहन जप्ति, जुर्माना और निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई की जाएगी।

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Sep 18, 2025
ट्रक में लगा बीटीएस सिस्टम फोटो जेनरेट AI

गोंडा जिले में प्रशासन ने अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार एवं खनन अधिकारी डॉक्टर अभय रंजन ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि जिले में संचालित समस्त ट्रांसपोर्टरों के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (VTS) पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है।

यह व्यवस्था खनिज परिवहन में पारदर्शिता लाने एवं वीटीएस पंजीयन से खनिज से लदे वाहनों की वास्तविक समय में निगरानी संभव होगी। जिससे अवैध रूप से खनिज ले जाने वाले वाहनों की पहचान और नियंत्रण में आसानी होगी। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि सभी ट्रांसपोर्टरों को निर्देशित किया गया है। कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वाहनों का वीटीएस के माध्यम से पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई वाहन बिना पंजीयन के खनिज परिवहन करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसमें वाहन जप्ति, जुर्माना तथा परिवहन अनुज्ञप्ति निरस्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।

खनन अधिकारी बोले- अभियान चलाकर चेक किए जाएंगे वाहन

खनन अधिकारी अभय रंजन ने कहा कि खनिज विभाग द्वारा समय-समय पर जांच अभियान चलाए जाएंगे। तकनीकी माध्यमों से सभी गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। उन्होंने ट्रांसपोर्टरों से अपील की कि वे शासन की इस व्यवस्था में सहयोग करें। निर्धारित नियमों का पालन करें।

Published on:
18 Sept 2025 08:32 pm
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