गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने एक नया आदेश जारी किया है, इसके तहत अब हाईराइज बिल्डिंगों में बालकनी की रेलिंग पर गमला रखा तो खैर नहीं, अब इस मामले में मुकदमा दर्ज होगा। जानिए पूरा मामला।
गोरखपुर में ग्रुप हाउसिंग काॅलोनियों में रहने वाले लोग अब सावधान हो जाएं, बालकनी में अगर रेलिंग पर गमले रखे तो अब कारवाई होगी। GDA (गोरखपुर विकास प्राधिकरण) की ओर से इसपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस चेतावनी के बाद भी यदि किसी सोसाइटी में रेलिंग पर गमले रखे गए और कोई हादसा हो गया तो वहां के पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
यह कड़ाई इसलिए की जा रही है क्योंकि हाल में ही पुणे में रेलिंग पर रखा गमला गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए प्राधिकरण की ओर से भी यह आदेश जारी किया गया है। यह आदेश न मानने पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव व फ्लैट मालिक पर यह विधिक कार्रवाई होगी।
शहर के क्षेत्र में कई हाईराइज बिल्डिंग हैं। जहां खूबसूरती के लिए रेलिंग पर रखे गमले दिखते हैं। ऐसे में पुणे जैसी अप्रिय घटना न हो इसलिए यह सख्ती की जा रही है।हाईराइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को यह बात समझाने की जिम्मेदारी सोसाइटी के पदाधिकारियों की होगी। उन्हें अपनी सोसाइटी में यह चेक करना होगा कि कोई बालकनी की चहारदिवारी पर गमला तो नहीं रख रहा। सभी आवंटियों से बात कर उन्हें इसके लिए जागरूक किया जाएगा।
इस आदेश के बाद अब GDA के अधिकारी भी हाईराइज बिल्डिंगों में जाकर निरीक्षण करेंगे कि प्राधिकरण के आदेश के बावजूद गमले रेलिंग पर रखे जा रहे हैं या नहीं, इसको चेक किया जाएगा। कहीं दुर्भाग्य से गमला गिरने से कोई हादसा हो गया तो सोसाइटी के पदाधिकारी व फ्लैट के मालिक पर केस दर्ज किया जाएगा। प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना को समय रहते रोका जा सके।