गोरखपुर

सावधान…यूपी के इस शहर में बालकनी की रेलिंग पर गमले रखे तो दर्ज होगा मुकदमा, जानिए प्रशासन ने क्यों लिया यह स्टेप

गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने एक नया आदेश जारी किया है, इसके तहत अब हाईराइज बिल्डिंगों में बालकनी की रेलिंग पर गमला रखा तो खैर नहीं, अब इस मामले में मुकदमा दर्ज होगा। जानिए पूरा मामला।

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Jul 20, 2025
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, GDA ने हाईराइज बिल्डिंगों के प्रबंधन की दिया यह आदेश

गोरखपुर में ग्रुप हाउसिंग काॅलोनियों में रहने वाले लोग अब सावधान हो जाएं, बालकनी में अगर रेलिंग पर गमले रखे तो अब कारवाई होगी। GDA (गोरखपुर विकास प्राधिकरण) की ओर से इसपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस चेतावनी के बाद भी यदि किसी सोसाइटी में रेलिंग पर गमले रखे गए और कोई हादसा हो गया तो वहां के पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

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पुणे में गमला गिरने से हो गई थी बच्चे की मौत

यह कड़ाई इसलिए की जा रही है क्योंकि हाल में ही पुणे में रेलिंग पर रखा गमला गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए प्राधिकरण की ओर से भी यह आदेश जारी किया गया है। यह आदेश न मानने पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव व फ्लैट मालिक पर यह विधिक कार्रवाई होगी।

सोसाइटी के लोग बढ़ाएं जागरूकता

शहर के क्षेत्र में कई हाईराइज बिल्डिंग हैं। जहां खूबसूरती के लिए रेलिंग पर रखे गमले दिखते हैं। ऐसे में पुणे जैसी अप्रिय घटना न हो इसलिए यह सख्ती की जा रही है।हाईराइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को यह बात समझाने की जिम्मेदारी सोसाइटी के पदाधिकारियों की होगी। उन्हें अपनी सोसाइटी में यह चेक करना होगा कि कोई बालकनी की चहारदिवारी पर गमला तो नहीं रख रहा। सभी आवंटियों से बात कर उन्हें इसके लिए जागरूक किया जाएगा।

होती रहेगी GDA अधिकारियों की चेकिंग, हादसा होने पर दर्ज होगा केस

इस आदेश के बाद अब GDA के अधिकारी भी हाईराइज बिल्डिंगों में जाकर निरीक्षण करेंगे कि प्राधिकरण के आदेश के बावजूद गमले रेलिंग पर रखे जा रहे हैं या नहीं, इसको चेक किया जाएगा। कहीं दुर्भाग्य से गमला गिरने से कोई हादसा हो गया तो सोसाइटी के पदाधिकारी व फ्लैट के मालिक पर केस दर्ज किया जाएगा। प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना को समय रहते रोका जा सके।

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Published on:
20 Jul 2025 12:04 pm
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