गोरखपुर में गोरखनाथ थाना में फर्जीवाड़े का अनोखा मामला सामने आया। आरोपी ने कूटरचित आदेश पर नवी मुहम्मद का जुलूस निकालने का अनुमति ले लिया।इस मामले में दर्ज मु0अ0सं0 424/2025 धारा 318(4),336(3),340(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त अहमद रजा उर्फ शादाब को गिरफ्तार किया गया ।
गोरखपुर में धोखाधड़ी का अनोखा मामला सामने आया है, यहां आरोपी ने पूर्व में जारी अनुमति आदेश में कूटरचित परिवर्तन कर नवीं मोहम्मद का जुलूस निकालने की मंजूरी प्राप्त कर ली थी। मामले के खुलासे के बाद गोरखनाथ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान अहमद नगर चक्सा हुसैन नूरी मस्जिद निवासी अहमद रजा उर्फ शादाब के रूप में हुई है।
जानकारी के मुताबिक अहमद रजा उर्फ शादाब ने बीते 30 सितंबर को गोरखनाथ थाने पर प्रार्थना पत्र देकर 04 अक्तूबर को बारावफात का जुलूस निकालने की अनुमति मांगी थी। विजयदशमी त्यौहार और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को देखते हुए आवेदन की जांच दरोगा अजय कुमार द्वारा की जा रही थी। जांच के दौरान सामने आया कि अहमद रजा ने पूर्व में अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा बरावफात जुलूस हेतु जारी किए गए अनुमति आदेश पत्रांक-806/आशुलि-नगर, 04.09.2025 में धोखाधड़ी करते हुए कूटरचित तरीके से परिवर्तन कर दिया।
इसी बदले हुए आदेश के आधार पर आराेपी ने चार अक्तूबर को नवी मोहम्मद के के जन्मदिन पर जुलूस की अनुमति प्राप्त कर ली थी। फर्जीवाड़े का पता चलते ही जांच अधिकारी अजय कुमार ने आराेपी के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और जालसाजी से दस्तावेज में बदलाव की धारा में केस दर्ज कर लिया था।
SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है , उन्होंने बताया कि इस फर्जीवाड़े में कौन कौन शामिल है इसकी भी जांच की का रही है। गंभीर विषय यह है कि कहीं इस फर्जी आदेश द्वारा कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश तो नहीं है। फिलहाल प्रकरण की गंभीर जांच की जा रही है, दोषियों पर कठोर करवाई की जायेगी।