
गोरखपुर. Panchayat decision to hit five slippers to rape accused. यूपी के महाराजगंज में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गांव की पंचायत ने रेप करने वाले आरोपी को सजा के तौर पर महज खानापूर्ति करते हुए छोड़ दिया। पंचायत ने फैसला सुनाया कि आरोपी को पांच चप्पल लगाई जाए और पीड़ित लड़की को 50 हजार का मुआवजा देकर इस मामले को खत्म किया जाए। पंचायत में सुनाई गई सजा ने सभी को हैरत में डाल दिया। भरी पंचायत में एक लड़की अस्मिता की कीमत सिर्फ पांच चप्पलों से पूरी कर ली गई। पंचों ने पीड़िता से कहा कि वह आरोपी को पांच चप्पलें मार कर अपना गुस्सा शांत कर ले और 50 हजार रुपये मुआवजा लेकर इस मामले को यहीं खत्म कर दे। मामला एसपी के पास पहुंचा तब जाकर आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
पॉस्को एक्ट में केस दर्ज
मामला महाराजगंज के कोठीभार इलाके का है। 13 साल की नाबालिग 23 जून को अपने खेत में सब्जी लेने गई थी। तभी गांव के एक लड़के ने वहां पहुंचकर लड़की से छेड़छाड़ की। लड़की ने इसका विरोध किया तो उसने रेप किया। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। बेहोशी की हालत में लड़की जब घर पहुंची तो परिवार को पूरी घटना बताई। पीड़िता का परिवार जब आरोपी के घर मामले को लेकर पहुंचा तो उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें वहां से भगा दिया गया। पंचायत में आरोपी को सजा के नाम पर बस पांच चप्पलें मारकर मामले को रफा दफा कर दिया गया।
एसपी तक पहुंचा मामला
सजा के अनुसार, नाबालिग पीड़िता ने आरोपी को पांच चप्पल मारे लेकिन यहां से हल न मिलने के बाद पीड़ित परिवार पुलिस के पास पहुंचा। वहीं पुलिस पर भी आरोप है कि उन्होंने मामले को गंभीरता से लेने की बजाय शिकायत बदलवाकर छेड़छाड़ का मामूली केस दर्ज कराने की कोशिश की। जब यहां से भी बात न बनी तो पीड़ित परिवार ने एसपी तक अपनी शिकायत पहुंचाई। आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट में केस दर्ज किया गया है।