गोरखपुर

SIR form: युद्धस्तर पर चल रहा है SIR अभियान, 51% इंस्टॉजेशन पूरा, 46% गणना प्रपत्र फीड; ऑनलाइन पोर्टल भी हुआ सक्रिय

जिलाधिकारी ने विश्वास जताया कि हमने 51 प्रतिशत इंस्टॉजेशन और 46 प्रतिशत फीडिंग का महत्वपूर्ण चरण पूरा कर लिया है। शेष सात दिनों में लक्ष्य 100 प्रतिशत प्राप्त कर लिया जाएगा।

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Nov 28, 2025
फोटो सोर्स: पत्रिका, DM गोरखपुर

मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को गति देने के लिए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने शुक्रवार को विस्तृत कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता कर अब तक की प्रगति, चुनौतियों और आगामी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी। डीएम ने बताया कि कुल 51 प्रतिशत इंस्टॉजेशन कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसमें 46 प्रतिशत गणना प्रपत्रों की फीडिंग सफलतापूर्वक की गई है।

शेष 5 प्रतिशत प्रपत्र ऐसे पाए गए हैं, जिनमें परिवार के मृतक सदस्यों, दो स्थानों पर नाम होने और परिवार के बाहर स्थानांतरित व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त हुई है। इन सभी को 51 प्रतिशत प्रगति में एक साथ समाहित करते हुए सत्यापन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

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डीएम ने कहा कि जिले में वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 7 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का फीडिंग कार्य किया जा रहा है। अब अभियान के अंतिम सात दिनों में लक्ष्य 100 प्रतिशत हासिल करने पर प्रशासन पूरी तरह केंद्रित है। डीएम ने स्पष्ट कहा कि यह कार्य चुनावी पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को इसमें अपनी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

ऑनलाइन पोर्टल सक्रिय, स्वयं भर सकते हैं विवरण

डीएम ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल (ICI Net) सक्रिय है। नागरिक अपने घर बैठे गणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकते हैं बीएलओ के पास सूचना ऑन लाइन पहुंच जायेगा।2003 की मतदाता सूची भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध है, जिससे परिवार के सदस्य अपने घर के पुराने विवरण—माता का नाम, पिता का नाम, भाग संख्या और बूथ संख्या सहित—आसानी से खोज सकते हैं।

उन्होंने विशेष रूप से बताया कि जिन लोगों का नाम ओटर लिस्ट में नहीं है, वे फॉर्म-6 भरें। ऑफलाइन फॉर्म-6 बीएलओ के पास उपलब्ध हैं। “ऑनलाइन फॉर्म-6 की सुविधा भी पोर्टल खुलने के साथ जारी है,18 वर्ष पूर्ण कर चुके मतदाता ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।

महिला मतदाताओं के लिए विशेष निर्देश

डीएम ने कहा कि 2003 के बाद विवाह कर अन्य परिवार में चली गई महिलाओं को पंजीयन के समय अपने माता-पिता का नाम, 2003 में दर्ज भाग संख्या (Part Number) और बूथ संख्या (Booth Number) अनिवार्य रूप से भरना चाहिए। बाद में पता या अन्य सूचना संशोधन हेतु वे फॉर्म-8 भर सकती हैं।

बीएलओ को दिया गया है विशेष उत्तरदायित्व

जिलाधिकारी ने दोहराया कि बीएलओ द्वारा घर-घर वितरित किया गया गणना प्रपत्र ही इस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है।उन्होंने कहा—
“बीएलओ आपको दो गणना प्रपत्र देते हैं। एक की रिसीविंग अवश्य प्राप्त कर लें और दूसरा फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा कर दें। जो भी कमी होगी, वह प्रशासन स्वयं भरकर पूरा कर देगा। केवल माता-पिता का नाम, भाग संख्या, बूथ संख्या और आधारभूत विवरण सही-सही भरें—आपका नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रूप से दर्ज हो जाएगा। कोई भी इसे हटाने में सक्षम नहीं होगा।

दो स्थानों से फॉर्म मिलने पर एक स्थान पर भरे फार्म: डीएम

डीएम मीणा ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को दो अलग स्थानों से गणना पत्र प्राप्त हुए हैं, तो वह एक स्थान पर ही अपना सही विवरण भरकर जमा करे, दूसरे स्थान के बीएलओ को एक सरल आवेदन देकर सूचित करे कि उसका पंजीकरण अन्य पते पर किया जा चुका है, और आवेदन की रिसीविंग अवश्य ले ले।

मृतक या बाहर गए नागरिकों के नाम हटाने की प्रक्रिया

जिन परिवारों के सदस्य अब जीवित नहीं हैं, या स्थायी रूप से अन्य स्थान चले गए हैं, उनकी जानकारी फॉर्म में भरने पर वह सीधे टोल-फ्री सिस्टम और बीएलओ पोर्टल पर पहुँच जाएगी। इसके बाद बीएलओ सत्यापन कर उचित प्रक्रिया के तहत उसे सूची से हटाने का कार्य करेंगे।

सभी नागरिक समय पर बीएलओ के पास फॉर्म जमा करें : डीएम

डीएम ने कहा—अंतिम तारीख का इंतजार न करें। गणना प्रपत्र तुरंत भरकर बीएलओ को दे दें। प्रशासन प्रत्येक फॉर्म को फीड करेगा और अपडेट करेगा। जिले में कोई भी योग्य व्यक्ति मतदाता सूची से छूटने न पाए—यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।उन्होंने जोड़ा कि अभी कई लोग फॉर्म लेने के बाद उसे जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे नागरिक स्वयं भी ICI Net पोर्टल पर जाकर अपने विवरण भर सकते हैं।

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Published on:
28 Nov 2025 03:39 pm
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