ग्रेटर नोएडा

प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए बड़ी राहत, योगी सरकार ने बदल दिया पुराना नियम

Highlights: -बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री ने ऑनलाइन पोर्टल का शुभांरभ किया -ऑनलाइन आवेदन के 37 दिन के अंदर मिलेगी मान्यता

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा। योगी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिसके बाद अब मान्यता देने में होने वाले पैसे के खेल पर लगाम लग सकेगी। वहीं स्कूल संचालकों को भी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। दरअसल, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से निजी स्कूलों को दी जाने वाले मान्यता का प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया है। जिसके चलते जो स्कूल संचालक मान्यता हासिल करना चाहते हैं वह 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक ऑनवाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी दस्तावेज व शर्तों के पूरा होने के बाद आवेदन करने के 37 दिन के भीतर संबंधित स्कूल को मान्यता मिल जाएगी।

बता दें कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने ऑनलाइन विद्यालय मान्यता प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है। जिसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग के तहत निजी विद्यालयों को दी जाने वाली मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि इससे अब हजारों स्कूल संचालन करने वाले लोगों को फायदा होगा और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लग सकेगी। सरकार की मंशा है कि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और मान्यता देने में होने वाले पैसों के खेल पर लगाम लग सके।

गौतमबुद्ध नगर जिला डायट प्राचार्य और कार्यकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूलों को दी जाने वाली मान्यता की प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी गई है। प्राइवेट स्कूलों को मान्यता एवं नवीनीकरण आवेदन के साथ स्कूल भवन, स्टाफ व संसाधनों का ब्योरा ऑनलाइन आवेदन के दौरान जमा कराना होगा। तय मापदंड के आधार पर भौतिक सत्यापन कर मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा मान्यता नवीनीकरण के लिए भी स्कूल संचालकों को तय शर्तों पर खरा उतरना होगा। ये प्रकिया नए सत्र से शुरू होगी।

Published on:
16 Feb 2021 01:40 pm
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