2019 में बहोड़ापुर में हुई थी वारदात, एक आरोपी फरार
ग्वालियर . विशेष सत्र न्यायालय ने चांदी के कड़ों के लिए एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर पैर कटाने वाले आरोपी भूरा उर्फ काले खां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दूसरा साथी जमाल उर्फ करुआ को फरार घोषित कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश ङ्क्षसह चौहान ने बताया कि घटना 12 सितंबर 2019 की है। धर्मेंद्र खटीक ने बहोड़ापुर थाना पुलिस को सूचना दी कि उसकी मां की हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल की जांच की। फरियादी की मां जग्गो बाई चलने फिरने में असमर्थ थी। इसके चलते घर के बाहर के हिस्से में सोती थीं। वह खिसककर चलती ती, लेकिन रात में जब उन्हें देखने पहुंचे तो दोनों पैर कटे हुए थे और गले पर भी निशान था। मां पैरों में 700 ग्राम के चांदी के कड़े पहने हुए थी। ये कड़े पैरों से गायब है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। पुलिस ने भूरा उर्फ काले खां को पकड़ा। जबकि उसके साथ भूरा उर्फ काले खां भी आया था, लेकिन वह फरार है। इसके पास से चांदी के कड़े भी बरामद किए। पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।