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30 अप्रैल तक कराना होगा मध्यप्रदेश बार काउंसिल का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

MP News: मध्यप्रदेश बार काउंसिल के चुनाव 30 अप्रैल तक कराने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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एआई जनरेटेड फोटो

MP News: सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य बार काउंसिल (स्टेट बार काउंसिल) के चुनावों को लेकर अहम आदेश दिया है। मध्यप्रदेश राज्य बार काउंसिल के चुनाव 30 अप्रैल तक हर हाल में कराए जाएं। कोर्ट ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया कि मध्यप्रदेश बार काउंसिल के चुनावों की निगरानी और संचालन एक हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी करेगी, जिसकी अध्यक्षता पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि शंकर झा करेंगे।

तय समय-सीमा में कराना होगा चुनाव

कोर्ट के कहा कि तय समय-सीमा में चुनाव कराना अनिवार्य होगा, ताकि निर्वाचित संस्था समय पर कार्यभार संभाल सके।अधिवक्ता गौरव मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन लगाया था। आवेदन में तर्क दिया कि स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश का का मूल कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो चुका है। हालांकि, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 8 के तहत चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से छह माह का विस्तार दिया गया था, लेकिन चुनाव नहीं कराए गए हैं। 4 फरवरी को इस आवेदन पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।

चुनाव की तैयारी में जुटे अधिवक्ता

स्टेट बार काउंसिल के चुनाव की आहट को देखते हुए उम्मीदवारों ने प्रचार शुरू कर दिया है। संभावित उम्मीदवारों ने न्यायालयों में संपर्क भी शुरू कर दिया है।

स्टेट बार में 25 सदस्यों का चुनाव होता है। इस बार चुनाव में महिला आरक्षण भी रहने वाला है। 30 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित रह सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए महिला अधिवक्ताओं ने भी प्रचार शुरू कर दिया है।