Driver sentenced to 10 years for each death in 13 bus accidents एमपी में बस एक्सीडेंट में 13 मौतों पर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है।
एमपी में बस एक्सीडेंट में 13 मौतों पर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने बस चालक को हर मौत के लिए 10-10 साल की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। हादसा पुरानी छावनी पर हुआ था जहां बस ने एक ऑटो को टक्कर मार दी थी। ग्वालियर के अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह ने ऑटो सवारों की मौतों के लिए बस चालक सुखदेव सिंह को सजा सुनाई है।
चार साल पहले 23 मार्च 2021 को एक ऑटो ग्वालियर से मुरैना रोड पर चमन पार्क की तरफ जा रहा था, जबकि बस क्रमांक एमपी 07-6882 मुरैना से ग्वालियर की तरफ आ रही थी। बस और ऑटो की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई थी।
बस जब आनंदपुरम ट्रस्ट के सामने पहुंची तो अचानक एक बाइक सवार दूधवाला सामने आ गया। बस चालक ने दूधवाले को बचाने के लिए जब गाड़ी को मोड़ा तो ऑटो से टक्कर हो गई। इस हादसे में ऑटो रिक्शा में सवार 12 महिलाएं और चालक की मौत हो गई थी।
ऑटो में सवार महिलाओं को पोषण आहार ठेकेदार ने मंगल दिवस पर खाना बनाने के लिए बुलाया था। महिलाएं दो ऑटो रिक्शा में वापस घर लौट रही थीं, लेकिन एक आटो रास्ते में खराब हो गया तो ये सभी एक ही रिक्शा में सवार हो गईं। इसके बाद आगे चलकर उनका ऑटो बस से टकरा गया।
इस केस में पुरानी छावनी थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर न्यायायल में चालान पेश किया था। अब कोर्ट ने बस चालक को हर मौत के लिए 10-10 साल की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने सुखदेव को हर मौत के लिए 10-10 साल की सजा सुनाई, लेकिन हर सजा साथ-साथ चलेगी। उसे 10 साल जेल काटनी होगी। कोर्ट ने 26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि पीडि़तों के परिजनों को दी जाएगी।