ग्वालियर

gwalior nagar nigam : 1500 संस्थानों को नगर निगम ने थमाए नोटिस, 10 किए सील, फिर भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं

शहर में मैरिज गार्डन, होटल, स्कूल व कॉलेज सहित कई संस्थानों में फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं हैं। ऐसे करीब 1500 संस्थानों को नगर निगम द्वारा नोटिस...

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May 10, 2024
gwalior nagar nigam

gwalior nagar nigam : ग्वालियर. शहर में मैरिज गार्डन, होटल, स्कूल व कॉलेज सहित कई संस्थानों में फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं हैं। ऐसे करीब 1500 संस्थानों को नगर निगम द्वारा नोटिस भेजे गए हैं, फिर भी इन संस्थानों के मालिकों ने फायर सेफ्टी के इंतजाम करने में गंभीरता नहीं दिखाई है। वहीं नगर निगम अफसर भी दिखावे के लिए दिनभर में एक-दो कार्रवाई कर इतिश्री कर रहे हैं।

संगम वाटिका व रंगमहल गार्डन में हुई भीषण आगजनी के बाद निगम ने शहर में संचालित मैरिज गार्डन, होटल संचालकों सहित कई संस्थानों को नोटिस थमाए और 10 से अधिक संस्थानों को सील किया, कई संस्थानों के संचालकों को चेतावनी दी। इसके बाद भी कोई विशेष असर दिखाई नहीं दे रहा है। फायर अधिकारी का कहना है कि वह अब तक करीब 400 फायर एनओसी जारी कर चुके हैं और एनओसी लेने के लिए आवेदन भी लगातार आ रहे हैं। अब जिस भी संस्थान में सुरक्षा के इंतजाम नहीं होंगे उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जाएगी।

132 मैरिज गार्डन अवैध, फिर भी संचालित

टाउन एंड कंट्री प्लाङ्क्षनग के रिकॉर्ड में एक साल पूर्व शहर में संचालित 132 मैरिज गार्डनों को अवैध घोषित कर दिया गया था। इन सभी गार्डनों में न डायवर्सन था, न ही मंजूरी थी और सभी शॉप एक्ट पर संचालित हो रहे थे। टीएंडसीपी ने इन सभी को अवैध मानते हुए सभी व्यवस्थाएं पूर्ण करने के लिए एक माह का समय दिया था। लेकिन आज तक इन गार्डनों में कोई इंतजाम नहीं हैं।

विभाग निभाएं जिम्मेदारी तो सुधरें हालात

नगर निगम, राजस्व विभाग व पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह समय-समय पर निरीक्षण करें, और जो भी कमियां मिलें उन्हें सही कराएं। समारोह के दौरान मैरिज गार्डनों में शस्त्र प्रदर्शन, हर्ष फायर न हो और डीजे नियमानुसार उपयोग हो। पुलिस व प्रशासन इन पर नजर रखें और सख्ती से कार्रवाई करें। लेकिन इन विभागों के अफसरों द्वारा अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाए जाने से शहर में मैरिज गार्डन बिना अनुमति के चल रहे हैं।

रॉयल मैरिज गार्डन सील

नगर निगम के फायर अमले द्वारा गुरुवार को मैरिज गार्डनों का निरीक्षण किया। इस दौरान सिटी सेंटर में नगर निगम मुख्यालय के पास रॉयल मैरिज गार्डन में अग्निशमन उपकरण नहीं होने पर उसे सील किया गया। कार्रवाई के दौरान सहायक सिटी प्लानर प्रदीप जादौन, भवन अधिकारी राजीव सोनी, वीरेन्द्र शाक्य सहित अन्य मौजूद रहे।

इन आदेशों का आज तक पालन नहीं

  • मैरिज गार्डन के लिए नियम कई सालों से बने हुए हैं। वर्ष 2009-10 में उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेंच ने एक जनहित याचिका में आदेश देते हुए गाइड लाइन बनाई थी। लेकिन इसका पालन पालन नहीं हुआ।
  • वर्ष 2018 में कलेक्टर ने एक टीम जांच के लिए गठित की थी, इसमें 20 सदस्यों को शामिल किया गया था। लेकिन उस जांच का आज तक कोई पता नहीं है।

जहां भी सुरक्षा के उपकरण नहीं होंगे उन संस्थानों को सील करेंगे

नगर निगम सीमा क्षेत्र के करीब 1500 मैरिज गार्डन सहित अन्य संस्थानों को नोटिस थमाए जा चुके हैं और 10 संस्थानों को सील भी किया है। अभी 400 लोगों ने एनओसी ले ली है और कुछ लोगों ने आवेदन भी किए हैं। हम लगातार कार्रवाई करते हुए नोटिस दे रहे हैं। जहां भी सुरक्षा के उपकरण नहीं होंगे उन संस्थानों को सील करेंगे।
डॉ. अतिबल सिंह यादव, अधीक्षण यंत्री फायर विभाग नगर निगम

Updated on:
10 May 2024 06:29 pm
Published on:
10 May 2024 06:18 pm
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