MP News: न्यायालय ने याचिकाकर्ता के दावों पर कड़ी आपत्ति जताई। कहा कि याचिकाकर्ता महिला के साथ कोई वैवाहिक या लिव-इन संबंध साबित नहीं कर सका....
MP News: एक विवाहिता को 'लापता' बताकर तलाश की मांग करने वाली हैबियस कॉर्पस याचिका हाईकोर्ट की युगलपीठ ने खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका को निराधार पाया। महिला की निजता और गरिमा का उल्लंघन मानते हुए याचिकाकर्ता दिग्विजय सिंह कौरव पर 10 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया।
याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि 30 अक्टूबर 2023 को गोल का मंदिर थाना पुलिस मुरावली गांव से एक महिला को जबरन ले गई थी और तब से लापता है। यह भी आरोप लगाया कि महिला उसके साथ रहती थी।
सुनवाई के दौरान मुरार सीएसपी और थाना प्रभारी गोल का मंदिर सहित महिला उपनिरीक्षक कोर्ट में रहे। पुलिस ने बताया कि महिला अपने पति और बच्चों के साथ सुरक्षित रह रही है। उपनिरीक्षक ने पड़ोसी के फोन पर महिला से बात की, जिसने साफ कहा कि वह पति व बच्चों के साथ खुश है। याची से उसका कोई संबंध नहीं।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता के दावों पर कड़ी आपत्ति जताई। कहा कि याचिकाकर्ता महिला के साथ कोई वैवाहिक या लिव-इन संबंध साबित नहीं कर सका। यदि महिला को 2023 में पुलिस ले गई थी तो याचिकाकर्ता दो साल तक चुप क्यों रहा? अब याचिका दायर करना गंभीर संदेह पैदा करता है।