ग्वालियर

यदि याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति के लिए योग्य पाया जाता है तो उसे पहले 2 लाख की अनुग्रह राशि दी जाए

हाईकोर्ट की एकल पीठ अनुकंपा नियुक्ति को लेकर दायर याचिका का निराकरण करते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो उसे 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाए। 90 दिन के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर विभाग को विचार करना होगा।
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Jul 26, 2025
gwalior high court
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हाईकोर्ट की एकल पीठ अनुकंपा नियुक्ति को लेकर दायर याचिका का निराकरण करते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो उसे 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाए। 90 दिन के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर विभाग को विचार करना होगा।

दरअसल अनुज चौहान ने के पिता उमेंद्र सिंह चौहान जल संसाधन विभाग में हेल्पर पद पर कार्यरत थे। 2016 में निधन हो गया। निधन के बाद 12 सितंबर 2016 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया, लेकिन विभाग ने आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया कि अगस्त 2016 की पॉलिसी का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता देवेश शर्मा ने तर्क दिया कि विभाग ने 31 अगस्त 2016 को कार्यभारित कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। इसलिए पॉलिसी का लाभ मिलेगा, लेकिन विभाग ने गलत तरीके से अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन खारिज किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर फिर से विचार किए जाने का आदेश दिया है।

Updated on:
26 Jul 2025 09:39 pm
Published on:
26 Jul 2025 09:39 pm