Live in relationship: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने लड़की के परिवार को सख्त निर्देश दिया है कि वे इस जोड़े की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप न करें।
Live in relationship: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक अंतरधार्मिक (inter-religious) प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है। इस जोड़े ने अपने परिजनों से जान का खतरा बताते हुए कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने लड़की के परिवार को सख्त निर्देश दिया है कि वे इस जोड़े की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप न करें। यदि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है, तो जोड़ा पुलिस की मदद ले सकता है।
दरअसल, अशोकनगर की रहने वाली शिफा और ग्वालियर के अजेंद्र की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। धीरे-धीरे यह मुलाकात प्यार में में बदल गया। जब शिफा के परिवार को इस रिश्ते का पता चला, तो उन्होंने उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। जल्दबाजी में उसकी शादी 12 जनवरी को उससे भी बड़े उम्र के व्यक्ति से तय कर दी गई। शिफा ने यह बात अपने प्रेमी अजेंद्र को बताई। इसके बाद वह अपने परिवार से बचने के लिए ग्वालियर भाग आई और दोनों लिव-इन (Live in relationship) में रहने लगे।
इस दौरान शिफा को परिवार की ओर से धमकियां मिलती रहीं। परेशान होकर इस जोड़े ने अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह प्रेमी जोड़े को सुरक्षा दे और उनके अधिकारों की भी रक्षा करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि लड़की के परिजन या अन्य कोई उन्हें परेशान करें, तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए।
अंतरधार्मिक होने के कारण शिफा ने अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए दिल्ली में आवेदन कर दिया है। उनके वकील के अनुसार, धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी होते ही दोनों शादी कर लेंगे। शादी की रस्में अगले एक-दो दिनों में पूरी होने की उम्मीद है।