Transport Department For Vehicles: राज्य के परिवहन विभाग की ओर से बकाया कर (टैक्स) वाले वाहनों के लिए जारी एमनेस्टी स्कीम की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर है। एमनेस्टी स्कीम के तहत 31 दिसम्बर तक बकाया कर (टैक्स) जमा करवाने वाले वाहन मालिकों को ब्याज एवं पेनल्टी में शत प्रतिशत छूट मिलेगी।
GST Amnesty Scheme: राज्य के परिवहन विभाग की ओर से बकाया कर (टैक्स) वाले वाहनों के लिए जारी एमनेस्टी स्कीम की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर है। एमनेस्टी स्कीम के तहत 31 दिसम्बर तक बकाया कर (टैक्स) जमा करवाने वाले वाहन मालिकों को ब्याज एवं पेनल्टी में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त ई-रवान्ना चालानों में भी बकाया चालान राशि जमा करवाने पर 90 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी के अनुसार नवम्बर तक बकाया कर (टैक्स) वाले वाहनों से योजना के अन्तर्गत 99 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। ब्याज व पेनल्टी की 32 लाख रुपए की छूट का 284 वाहन मालिक लाभ उठा चुके हैं। 31 दिसम्बर तक बकाया टैक्स जमा नहीं करवाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बकाया टैकस वाले वाहन होंगे जब्त
जिला परिवहन अधिकारी के अनुसार जांच के दौरान बकाया टैकस वाले वाहनों जब्त करने एवं वाहन मालिकों की अचल सम्पत्ति की कुर्की करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए तीन विशेष उड़नदस्तों का गठन किया गया है। यह उड़न दस्ते जांच के दौरान मौके पर ही वाहनों को जब्त कर वसूली की कार्रवाई करेंगे। बकाया जमा नहीं करवाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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खनन विभाग द्वारा प्राप्त ई-रवान्ना प्रकरणों में बकाया चालान राशि नहीं जमा करवाने पर वाहनों के पंजीयन निलम्बन के नोटिस वाहन मालिकों को भिजवा दिए गए हैं। 31 दिसम्बर तक चालान राशि नहीं जमा करवाने पर वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित कर दिए जाएंगे।