हापुड़

कोर्ट ने 4 साल बाद दुष्कर्म के आरोपी को ठहराया दोषी, जानें क्या मिली सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व एफटीसी प्रथम राखी चौहान ने आजाद को दोषी करार देते हुए दस साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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Sep 15, 2021
Murder accused jailed

हापुड़. उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में आए दिन दुष्कर्म जैसी घटनाएं देखने को मिलती ही रहती है। ऐसी ही एक हापुड़ जनपद में 2017 में हुई थी, जहां एक बुजुर्ग महिला के साथ युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। जिसके चलते आरोपी को मौके पर पहुंचे लोगों ने दबोच लिया था। बाद में आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया था। अब वृद्धा से दुष्कर्म के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफटीसी प्रथम राखी चौहान ने दोषी माना। दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

ये है पूरा मामला

बता दें कि जनपद के देहात थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला खेत पर जा रही थी। इसी दौरान जनपद मेरठ के थाना किठौर के गांव ललियाना निवासी आजाद ने उसकी मां के साथ दुष्कर्म किया था। इस घटना के बाद बुजुर्ग महिला बेहोश हो गई थीं। आसपास के लोगों को निकट आता देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया था। जिसके बाद एक युवक ने 19 अगस्त 2017 को देहात थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके चलते अब कोर्ट का फैसला आ गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व एफटीसी प्रथम राखी चौहान ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और गवाही प्रक्रिया पूरी कराई।

न्यायाधीश ने सुनाई ये सजा

इसके साथ ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व एफटीसी प्रथम राखी चौहान ने आजाद को दोषी करार देते हुए दस साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही राखी चौहान ने कहा कि अर्थदंड में से 50 प्रतिशत पीड़िता को दी जाए। अगर दोषी 20 हजार रुपये नहीं देता है तो एक साल सश्रम कारावास और बढ़ा दिया जाए।

BY: KP Tripathi

Published on:
15 Sept 2021 01:03 pm
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