हैदराबाद तेलंगाना

कैश-फॉर-वोट केस के बीच CM रेवंत रेड्डी को बड़ी राहत, 4 देशों की यात्रा को कोर्ट की मंजूरी

Revanth Reddy latest News: कैश-फॉर-वोट मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को बड़ी राहत मिली है। हैदराबाद की विशेष अदालत ने उन्हें UK, अमरीका, जर्मनी और चीन की आधिकारिक यात्रा की अनुमति दे दी है।
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Telangana CM Revanth Reddy
CM रेवंत रेड्डी को बड़ी राहत, 4 देशों की यात्रा को कोर्ट की मंजूरी। फोटो सोर्स- (Ai Generated Image)

Cash for Vote Case:तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को चर्चित 'कैश-फॉर-वोट' मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है। हैदराबाद की विशेष अदालत ने उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। कोर्ट के आदेश के बाद अब मुख्यमंत्री 17 अगस्त से 10 सितंबर के बीच यूनाइटेड किंगडम, अमरीका, जर्मनी और चीन की यात्रा कर सकेंगे। यह यात्रा आधिकारिक कार्यक्रम के तहत होगी।

एसपीई और एसीबी मामलों की सुनवाई कर रहे मुख्य विशेष न्यायाधीश ने रेवंत रेड्डी का पासपोर्ट अस्थायी तौर पर जारी करने का आदेश दिया है। हालांकि, विदेश जाने की अनुमति पूरी तरह बिना शर्त नहीं दी गई है। अदालत ने मुख्यमंत्री के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिनका पालन करना जरूरी होगा।

शपथ-पत्र भी देना होगा

कोर्ट के मुताबिक रेवंत रेड्डी को एक जमानतदार के साथ 1 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड भरना होगा। इसके अलावा उन्हें अपनी यात्रा का पूरा कार्यक्रम और विदेश में रहने के दौरान संपर्क की जानकारी अदालत को देनी होगी। उन्हें यह शपथ-पत्र भी देना होगा कि वह 18 सितंबर या उससे पहले अपना पासपोर्ट वापस जमा कर देंगे। विदेश यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी लेना भी जरूरी होगा।

2015 से चला आ रहा है मामला

'कैश-फॉर-वोट' मामला करीब एक दशक पुराना है। वर्ष 2015 में जब एसीबी ने रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार किया था, तब वह तेलुगु देशम पार्टी के विधायक थे। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने विधान परिषद चुनाव में टीडीपी उम्मीदवार वेम नरेंद्र रेड्डी के पक्ष में वोट दिलाने के लिए नामित विधायक एल्विस स्टीफेंसन को 50 लाख रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की।

31 मई 2015 को एसीबी ने रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन्हें करीब एक महीने जेल में रहना पड़ा। बाद में हाई कोर्ट ने रेवंत रेड्डी के साथ बिशप हैरी सेबेस्टियन और आर. उदय सिम्हा को जमानत दे दी थी।

जमानत देते समय हाई कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को अपना पासपोर्ट जमा करने और जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए थे। साथ ही विदेश जाने के लिए पहले संबंधित एसीबी अदालत से अनुमति लेना जरूरी किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित

जुलाई 2015 में एसीबी ने रेवंत रेड्डी और अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले को खत्म करने की मांग वाली रेवंत रेड्डी की याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

ऐसे में अदालत से विदेश यात्रा की अनुमति मिलना मुख्यमंत्री के लिए फिलहाल एक महत्वपूर्ण राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, उन्हें यात्रा के दौरान कोर्ट की सभी शर्तों का पालन करना होगा।

Updated on:
05 Aug 2026 03:33 pm
Published on:
05 Aug 2026 03:33 pm
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