
पवन सिंह राठौर@ इंदौर. किसानों के करीब तीन करोड़ रुपए हड़पने वाले अनाज व्यापारी की संपत्ति और वाहनों की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी गई है। व्यापारी ही नहीं, बल्कि उसके परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर अचल संपत्ति और वाहनों की बिक्री पर रोक लगाने संबंधी आदेश खुद अपर कलेक्टर ने जारी किए हैं।
देपालपुर के कई किसानों के साथ करोड़ों की ठगी अंजाम देने का आरोप व्यापारी पर लगा था। इसको लेकर किसानों ने कई शिकायतें कलेक्टर से लेकर भोपाल तक की और कलेक्टोरेट में धरना-प्रदर्शन भी किया था। किसानों की फरियाद पर अब जाकर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए व्यापारी की संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगाई है। अपर कलेक्टर ने उक्त आशय का आदेश रजिस्ट्रार और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को जारी करते हुए कहा है कि व्यापारी और उसके परिवार के सदस्यों के नाम अचल संपत्ति की न तो रजिस्ट्री की जाए और न ही वाहन किसी अन्य के नाम ट्रांसफर किए जाएं।
इन संपत्तियों की बिक्री पर रोक
अपर कलेक्टर ने जिला पंजीयक को आदेश जारी करते हुए कहा है कि हरिनारायण, राजेंद्र, माणकचंद्र, गिरधर, संजू व अन्य व्यक्तियों ने किसानों की फसल की खरीदी की है, जिसका भुगतान नहीं किया, इसलिए इनकी संपत्ति किसी को बेची जाती है तो उसकी रजिस्ट्री करने के पहले उन्हें सूचित किया जाए।
यह है मामला
देपालपुर के किसानों ने व्यापारी हरिनारायण खंडेलवाल और फर्म राधेश्याम ट्रेडिंग को फसल बेची थी, जिसके बदले में चेक दिए गए, जो बाउंस हो गए। व्यापारी को किसानों का करीब तीन करोड़ रुपए चुकाना है। किसानों ने लगातार प्रदर्शन किया। धरना दिया और विधायक विशाल पटेल ने प्रबंध संचालक राज्य कृषि विपणन केंद्र भोपाल को पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि दो-ढाई सौ किसानों ने अपनी फसल चंदननगर क्षेत्र की राधेश्याम ट्रेडिंग कंपनी को बेची है। व्यापारी ने यूनियन बैंक के चेक दिए थे, जो बाउंस हो गए। इस मामले में कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है।
इन संपत्तियों की दी जानकारी
- गोपाल पिता हरिनारायण खंडेलवाल निवासी 10/2, मल्हारगंज के नाम से ग्राम कनाडिय़ा के खसरा नंबर 155/1/2/1 की 0.1570 हेक्टेयर जमीन।
- रमेशचंद्र पिता सुवालाल खंडेलवाल निवासी 57, कैलाश मार्ग मल्हारगंज के नाम से ग्राम कनाडिय़ा के खसरा नंबर 155/1/2/2 की 0.1670 हेक्टेयर जमीन।
- कलावती पति माणकचंद, निर्मला पति राजेंद्र व ममता पति गोपाल खंडेलवाल निवासी 10/2, मल्हारगंज के नाम से ग्राम बुढ़ानिया के खसरा नंबर 303/6/1/1 की 0.253 हेक्टेयर जमीन।
इन वाहनों की बिक्री पर रोक
अपर कलेक्टर ने इसी आशय का आदेश आरटीओ को दिया है, जिसमें खंडेलवाल परिवार के वाहनों की जानकारी देते हुए इन वाहनों का पंजीयन बिना उनकी अनुमति के न करने को कहा है। ये वाहन हैं-
- राजेंद्र खंडेलवाल के नाम से कार- वैगन आर (एमपी-09/सीबी-7511)
- हरिनारायण खंडेलवाल के नाम से ट्रक (आरजे-22/जी-3162)
- डॉ. गोपाल खंडेलवाल के नाम से स्विफ्ट कार (एमपी-09/सीजी-2651)
- डॉ. गोपाल खंडेलवाल के नाम से स्विफ्ट डिजायर कार (एमपी-09/सीक्यू-3411)