PNG Connection: विभाग का मानना है कि इससे गैस सिलेंडरों की अनावश्यक होल्डिंग पर रोक लगेगी और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर मिल सकेंगे।
PNG Connection: घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब जिन उपभोक्ताओं के घर में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन है, उन्हें 30 दिन के भीतर अपना एलपीजी गैस कनेक्शन सरेंडर करना होगा। इस संबंध में औपचारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अब अधिकारियों ने इसकी अमल की तैयारी भी शुरू कर दी है।
दरअसल, पिछले कुछ समय से एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर परेशानी सामने आ रही थी। इसके बावजूद जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन चालू हो चुका था, वहां भी उपभोक्ता एहतियात के तौर पर एलपीजी सिलेंडर भरवाकर रख रहे थे।
इंदौर शहर में इससे पैनिक बुकिंग बढ़ गई और कई क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने लगी। इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी उपभोक्ता ने पीएनजी कनेक्शन ले लिया है तो उसके बाद वह एलपीजी सिलेंडर की नियमित रिफिल नहीं करवा सकेगा।
साथ ही उसे 30 दिन के भीतर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने के लिए आवेदन देना होगा। विभाग का मानना है कि इससे गैस सिलेंडरों की अनावश्यक होल्डिंग पर रोक लगेगी और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर मिल सकेंगे।
नोटिफिकेशन में ऐसे उपभोक्ताओं के लिए भी व्यवस्था की गई है जो बाद में ऐसे क्षेत्र में शिफ्ट हो जाते हैं जहां पीएनजी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामलों में संबंधित उपभोक्ता को ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके आधार पर वह दोबारा अपना एलपीजी कनेक्शन सक्रिय करवा सकेगा और गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकेगा।
अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में शहर में पीएनजी नेटवर्क का विस्तार और तेजी से होगा। ऐसे में दोहरी गैस सुविधा रखने वालों पर निगरानी रखी जाएगी और नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
एलपीजी (LPG) गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आप ऑनलाइन या सीधे गैस एजेंसी (डिस्ट्रीब्यूटर) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सामान्य कनेक्शन के लिए आपको सुरक्षा राशि और सिलेंडर की कीमत के तौर पर 2,500 से 3,500 तक का खर्च आ सकता है। यदि आप पात्र हैं, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन भी उपलब्ध है।
पहचान प्रमाण
आधार कार्ड,
वोटर आईडी, पैन कार्ड
पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस
निवास प्रमाण : आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल (3 महीने से पुराना नहीं), या रेंट एग्रीमेंट।
अन्य: पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक खाते का विवरण (सब्सिडी प्राप्त करने के लिए)।