MP NEWS: हाईकोर्ट ने इंदौर नगर निगम की कार्रवाई को बताया सही, हनी सिंह का कॉन्सर्ट कराने वाली कंपनियों पर 5-5 लाख का जुर्माना...।
MP NEWS: मध्यप्रदेश के इंदौर में सिंगर हनी सिंह के कॉन्सर्ट केस में हाईकोर्ट ने आयोजकों को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने इंदौर नगर निगम की कार्रवाई को सही माना है और कॉन्सर्ट को आयोजित करने वाली कंपनियों पर 5-5 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है आयोजक कंपनियां 5-5 लाख रुपये जमा करें और शेष कर का ब्यौरा प्रस्तुत करें।
इंदौर शहर में 8 मार्च को हुए हनी सिंह का ‘मिलियनेयर इंडिया टूर’ के तहत कंसर्ट हुआ था। आयोजकों के द्वारा टैक्स जमा नहीं किए जाने के कारण कॉन्सर्ट के दूसरे इंदौर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए साउंड सिस्टम जब्त किए थे जिनकी कीमत करीब एक करोड़ रूपए बताई गई थी। बता दें कि इससे पहले नगर निगम ने आयोजकों को मनोरंजन कर के तौर पर 10 प्रतिशत कर जमा करने के लिए कहा था लेकिन आयोजकों ने 7 लाख 85 हजार रुपए ही जमा किए थे।
नगर निगम का कहना था कि आयोजक 50 लाख रुपए जमा कराएं। ऑडिट के बाद जो भी अंतर आएगा वो नगर निगम आयोजकों को लौटा देगा। लेकिन आयोजन कराने वाली कंपनियां ऐसा नहीं करना चाहती थीं और उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी। बुधवार को हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने इंदौर नगर निगम की कार्रवाई को सही ठहराते हुए तीन आयोजक कंपनियों को पांच-पांच लाख रुपए इंदौर नगर निगम को सशर्त जमा करने के निर्देश दिए हैं।