इंदौर

MPPSC Exam: राज्य सेवा मुख्य परीक्षा स्थगित, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

MPPSC: अब अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि आयोग ने अभी नई तिथि घोषित नहीं की है।

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May 18, 2025
MPPSC

MPPSC: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी करते समय कटऑफ सूची सार्वजनिक नहीं की थी। अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी। आयोग ने शनिवार को मुख्य परीक्षा स्थगित करने की आधिकारिक घोषणा की। अब अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि आयोग ने अभी नई तिथि घोषित नहीं की है।

प्रारंभिक परीक्षा 16 फरवरी को हुई थी। 5 मार्च को परिणाम आए। 4704 उम्मीदवार सफल हुए। इनमें 3866 अभ्यर्थी मुख्य सूची में और 828 प्रावधिक सूची में थे, लेकिन पहली बार आयोग ने कटऑफ सूची जारी नहीं की।

किसी ने न सुनी

कटऑफ जारी न करने को लेकर अभ्यर्थियों ने आयोग में आपत्ति दर्ज कराई थी और अधिकारियों से मुलाकातें भी की थीं। जब आयोग से कोई जवाब नहीं मिला तो मामला जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब परीक्षा नई तिथि घोषित होने तक स्थगित रहेगी।

158 पदों के लिए

18 विभागों में 158 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 10 उपखंड अधिकारी, 22 डीएसपी, 10 अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त, 65 बाल विकास परियोजना अधिकारी, 14 वित्त विभाग पद, 7 सहकारी निरीक्षक सहित अन्य पद हैं।

ये भी जानिए

38 पद अनारक्षित
24 अनुसूचित जाति
48 अनुसूचित जनजाति
35 अन्य पिछड़ा वर्ग
13 ईडब्ल्यूएस

Published on:
18 May 2025 03:06 pm
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