
MP News: एमपी के इंदौर शहर में पांच नंबर विधानसभा में नॉर्थ मूसाखेड़ी नाम से अवैध कॉलोनी काटी गई है। दो अलग-अलग पार्ट में यह कॉलोनी कटी है, जिसमें पूरी तरह से मकान बन गए हैं। कॉलोनी के एक पार्ट को पहले वैध कर दिया और अब दूसरे पार्ट को वैध करने की प्रक्रिया नगर निगम के कॉलोनी सेल ने शुरू कर दी है। इसके चलते कॉलोनी के ले-आउट को सार्वजनिक कर 15 दिन में दावे-आपत्ति बुलाए गए हैं। नॉर्थ मूसाखेड़ी का दूसरा पार्ट वैध होने से 70 से ज्यादा मकान के मालिकों को लाभ होगा।
शहर की अवैध कॉलोनी को वैध करने की कार्रवाई नगर निगम का कॉलोनी सेल कर रहा है। इसके चलते 31 दिसंबर 2022 के पूर्व अस्तित्व में आई अनधिकृत कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना प्रदान किए जाने की कार्रवाई शुरू करते हुए ग्राम मूसाखेड़ी में दो अलग-अलग पार्ट में नॉर्थ मूसाखेड़ी के नाम से कटी अवैध कॉलोनी को वैध किया जा रहा है। कॉलोनी सेल के अफसरों कहना है कि नॉर्थ मूसाखेड़ी कॉलोनी के एक पार्ट को पहले वैध कर दिया गया है, जो कि सर्वे क्रमांक 7 पार्ट, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 व 22 पार्ट रकबा 8610 वर्ग मीटर यानी 86 हजार वर्गफीट के आसपास भूमि पर बसी है।
इस खसरे पर 80 से ज्यादा मकान बने है। दावे-आपत्ति आने के बाद निराकरण कर नॉर्थ मूसाखेड़ी कॉलोनी के इस एक पार्ट को वैध कर विकास शुल्क जमा कराया जा रहा है। कॉलोनी सेल के अफसरों के अनुसार नॉर्थ मूसाखेड़ी कॉलोनी के दूसरे पार्ट को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की गई है जो कि भूमि सर्वे क्रमांक 91/1 पर बसी है। दूसरे पार्ट का ले- आउट सार्वजनिक कर 15 दिन में लोगों से दावे-आपत्ति बुलाए गए हैं।
निर्धारित समयावधि में दावे-आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि उक्त नॉर्थ मूसाखेड़ी कॉलोनी के तैयार प्रारूप अभिन्यास को अंतिम रूप देने एवं संशोधित ले- आउट में नागरिक अधोसंरचना प्रदाय किए जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।
अफसरों का कहना है कि नॉर्थ मूसाखेड़ी कॉलोनी के जिस दूसरे पार्ट को वैध किया जा रहा है, उसमें भी 70 से ज्यादा मकान बने हुए हैं। दूसरे पार्ट को वैध करने की प्रक्रिया के दौरान नजूल और इंदौर विकास प्राधिकरण की एनओसी न मिलने से मामला अटक गया था। अब एनओसी मिल गई है तो वैध करने की कार्रवाई की जा रही है।